Agra Crime News: 29 साल पहले तोड़ दिए थे तीन दांत, अब सात साल काटने होंगे सजा बताैर जेल में
Agra Crime News आगरा में न्यायालय ने अंग-भंग करने के दोषी को सुनाई सजा। ताजगंज में अप्रैल 1993 में खेत में भैंस आने पर हुआ था विवाद। बंदूक की बट से प् ...और पढ़ें
आगरा, जागरण संवाददाता। धारदार हथियार से चोट पहुंचाने एवं तीन दांत तोड़ने के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए 29 वर्ष बाद न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया था। मामले में शासकीय अधिवक्ता एवं वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बरी के आदेश निरस्त कर उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
ये था मामला
ताजगंज थाने में अप्रैल 1993 में महावीर प्रसाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि वह 26 अप्रैल को अपने भाई भोला के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। इसी दौरान आरोपित पक्ष के लोगों ने उनके खेत में अपनी भैंस छोड़ दी। मिर्च की फसल खराब हो जाने पर विरोध किया। जिस पर आरोति राकेश बाबू एवं अन्य ने गाली-गलौज शुरू कर दीं। आरोपितों ने लाठी-डंडे, बंदूक और फरसा आदि से लैस होकर उन पर हमला बोल दिया।
13 हजार रुपये का जुर्माना भी
बंदूक की बट से प्रहार कर वादी के तीन दांत तोड़ दिए। उसके भाई के शरीर एवं सिर में चोट आईं। मुकदमे में जून 2019 में अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपित राकेश को बरी कर दिया था। आदेश के विरुद्ध वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता अमीर अहमद एवं जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी। अपर जिला जज, फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आरोपित राकेश बाबू को अंग-भंग एवं अन्य आरोप में दोषी पाते हुये सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 13 हजार रुपये से दंडित किया।

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