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    कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट, ऐसे करें ऑनलाइन चेक; वरना नहीं मिलेगा फ्यूल!

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर और आसपास के सटे इलाकों में सर्दी के मौसम में खासतौर पर प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट ...और पढ़ें

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    अपनी व्हीकल की PUC वैलिडिटी ऐसे चेक करें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अपने व्हीकल की PUC वैलिडिटी बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर दिल्ली-NCR में जहां प्रदूषण बढ़ने पर नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। GRAP के अलग-अलग स्टेज जरूरत के हिसाब से लागू किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिना वैलिड PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दिया जा रहा है।

    अधिकारी नियमों के पालन की जांच के लिए डिजिटल रिकॉर्ड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन PUC स्टेटस चेक करना जानने से आपको रोजाना आने-जाने के दौरान जुर्माने या परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है।

    PUC क्या है?

    PUC, जिसका पूरा नाम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है, एक अनिवार्य एमिशन सर्टिफिकेट है जो किसी वाहन का अधिकृत केंद्र पर एमिशन टेस्ट होने के बाद जारी किया जाता है। ये कंफर्म करता है कि वाहन का एग्जॉस्ट एमिशन ऑथराइज्ड लिमिट्स के अंदर है।

    ज़्यादातर प्राइवेट वाहनों के लिए, PUC सर्टिफिकेट आमतौर पर एक साल के लिए वैलिड होता है, हालांकि वैलिडिटी व्हीकल की उम्र और फ्यूल टाइप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। सर्टिफिकेट में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, एमिशन रीडिंग, जारी करने की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी शामिल होती है।

    वैलिड PUC क्यों जरूरी है?

    भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए वैलिड PUC कानूनी रूप से जरूरी है। एक्सपायर या बिना सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लग सकता है और कुछ स्थितियों में बीमा क्लेम भी अमान्य हो सकता है। दिल्ली-NCR जैसे प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में, स्मॉग के दौरान नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है, जिसमें अधिकारी मौके पर जांच करते हैं और कुछ मामलों में, नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के लिए ईंधन भरवाने पर रोक लगा देते हैं। एक अप-टू-डेट PUC ये भी सुनिश्चित करता है कि आपका वाहन हवा में प्रदूषण में ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है।

    PUC वैलिडिटी स्टेटस चेक कैसे करें?

    PUCC पोर्टल के जरिए

    ये आपके सर्टिफिकेट की जानकारी ऑनलाइन देखने का डायरेक्ट ऑफिशियल ऑप्शन है। परिवहन PUCC पोर्टल पर एक डेडिकेटेड 'PUC सर्टिफिकेट' पेज है जहां आप अपने वाहन की जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी PUC डिटेल पा कर सकते हैं।

    • सबसे पहले परिवहन PUC सर्टिफिकेट पेज ओपन करें।
    • अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
    • चेसिस नंबर के आखिरी 5 कैरेक्टर डालें और कैप्चा भरें।
    • वैलिडिटी और संबंधित सर्टिफिकेट की जानकारी देखने के लिए ***PUC डिटेल्स*** पर क्लिक करें।

    mParivahan एप के जरिए

    • अपने Android या iOS डिवाइस पर mParivahan ऐप खोलें और अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके साइन इन करें।
    • अगर आपका वाहन पहले से लिस्ट में नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके उसे एड करें।
    • होम पेज पर Vehicle लिखे ऑप्शन पर टैप करें और ड्रॉपडाउन मेनू से PUCC चुनें।
    • व्हीकल नंबर सर्च करें, व्हीकल प्रोफाइल ओपन करें और वैलिडिटी डिटेल्स देखने के लिए PUCC/PUC सेक्शन देखें।

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