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    Rajasthan: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को कोर्ट से जमानत, संपत्ति मामले में फिर बिहार पुलिस को सौंपा

    By Jagran NewsEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Tue, 17 Oct 2023 04:20 PM (IST)

    बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मंगलवार को कोटा की एक अदालत ने शांति भंग करने के मामले में जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने संपत्ति से संबंधित एक अन्य मामले में ओसामा को फिर बिहार पुलिस टीम को सौंप दिया। गैंगस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उसके दोस्तों सैफ और वसीम के साथ सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

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    बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को कोटा की एक अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी।

    पीटीआई, कोटा। बिहार के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मंगलवार को कोटा की एक अदालत ने शांति भंग करने के मामले में जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने संपत्ति से संबंधित एक अन्य मामले में ओसामा को फिर बिहार पुलिस टीम को सौंप दिया। बिहार के गैंगस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उसके दोस्तों सैफ और वसीम के साथ सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।

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    राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी शहर की एक एसडीएम अदालत ने तीन लोगों को मंगलवार को जमानत दे दी। रंगगंजमंडी पुलिस थाने के प्रभारी मनोज बेरवाल ने कहा कि ओसामा और सैफ को बाद में बिहार पुलिस को सौंप दिया गया। क्योंकि दोनों इस महीने की शुरुआत में राज्य के सीवान जिले में दर्ज संपत्ति से संबंधित एक मामले में वांछित थे।

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    पुलिस के अनुसार, तीनों को पुंडवा में एक चेकपोस्ट पर संदिग्ध रूप से काम करने पर गिरफ्तार किया गया। लगभग 30-35 वर्ष की आयु के तीनों व्यक्ति दिल्ली नंबर प्लेट वाली कार चला रहे थे। बेरवाल ने कहा कि पूछताछ के बाद तीनों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि तीनों आरोपी पूछताछ के दौरान संदिग्ध जवाब दे रहे थे।

    पुलिस के मुताबिक, ओसामा और उसके दोस्तों ने उन्हें बताया कि वे दिल्ली से गोवा जा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने बिहार में अपने समकक्षों से जांच की, तो उन्हें बताया गया कि ओसामा और सैफ पर लगभग 10 दिन पहले सीवान में एक संपत्ति मामले में मामला दर्ज किया गया था।

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