Rajasthan News: केंद्रीय मंत्री और सांसद पर हमले के मामले में तीन साल बाद पुलिस में रिपोर्ट हुई दर्ज
Rajasthan News कांग्रेस विधायक से जुड़ा मामला होने के कारण उस समय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इस पर बेनीवाल ने लोकसभा में मामला उठाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को मामला सौंपा था।

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan News: तीन साल पहले केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष, सांसद हनुमान बेनीवाल पर बाड़मेर जिले में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी सहित 26 लोगों के खिलाफ पुलिस में नामजद मामला दर्ज किया गया है। उनकी कारों के शीशे तोड़ दिए गए थे।
कांग्रेस विधायक से जुड़ा मामला होने के कारण उस समय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इस पर बेनीवाल ने लोकसभा में मामला उठाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को मामला सौंपा था। अब समिति के निर्देश पर बाड़मेर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बेनीवाल का कहना है कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को रिपोर्ट में नहीं जोड़ा है।
यह है मामला
बेनीवाल ने 14 नवंबर 2019 को बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया गया कि 12 नवंबर को रात के करीब 12 बजे वह और चौधरी कार में सवार होकर बायतु हाई स्कूल में एक शाम वीर तेजाजी के नाम धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। इस दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के इशारे पर उनके भाई मनीष, पंचायत समिति प्रधान सिमथरथाराम सहित अन्य लोगों ने उन पर तलवार, पत्थर, सरिए, देशी कट्टे, पिस्टल से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।
पिस्टल से फायर किए और पत्थरों से गाड़ी के कांच तोड़ दिए। उन्होंने रिपोर्ट में 27 लोगों को नाम लिखवाने के साथ ही कहा था कि इस घटना के दौरान हरीश चौधरी समर्थक 100-150 लोग मोजूद थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकलना पड़ा। सांसद ने रिपोर्ट तो दी थी, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। बेनीवाल ने लोकसभा में यह मामला उठाया। विशेषाधिकार हनन समिति ने राजस्थान के अधिकारियों को तलब किया था।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी को संसद में विशेषाधिकार हनन समिति के समक्ष कई बार पेश होना पड़ा। समिति ने 23 सितंबर को पुलिस महानिदेशक एम.एल.लाठर को रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट मिलने के करीब दो सप्ताह बाद पुलिस ने हरीश चौधरी सहित 27 नामजद और 100-150 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 427, 336 में मामला दर्ज किया है।
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भाजपा और बेनीवाल का आरोप है कि घटना नवंबर, 2019की है। उस समय हरीश चौधरी के दबाव में बायतू पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि घटना के समय पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। एक ही मामले की दूसरी रिपोर्ट दी गई थी। अब कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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