राजस्थान सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति, एयरपोर्ट और छोटे होटलों में खुल सकेंगे बार
राजस्थान सरकार ने नई राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 जारी कर दी है। इस नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं। नई नीति के तहत अब कई छोटे होटलों और कुछ एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। नई राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी होगी इसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही हैं।

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान सरकार ने नई राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 जारी कर दी है। नई नियमावली के तहत कई परिवर्तन किए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत अब कई छोटे जगहों पर भी बार खोलने की अनुमति दे दी गई है।
दरअसल, नई राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें एयरपोर्ट्स और 10 कमरों वाली होटलों में भी बार खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, पर्यटन शहरों जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, कुंभलगढ़, और पुष्कर में सीजनल बार लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है।
नई नीति में क्या बदला?
नई नीति में मदिरा की ड्यूटी दरों को सरल किया गया है। अब आईएमएफएल और बीयर पर दो अलग-अलग ड्यूटी स्लैब होंगे। बीयर के लिए माइल्ड और स्ट्रांग बीयर पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं। इसके अलावा, मदिरा की दुकानों में अनुज्ञा धारियों को मार्जिन तय किया गया है, और मदिरा उत्पादकों को ईडीपी और ईबीपी की स्वतंत्रता दी गई है।
नई नीति के तहत मदिरा उत्पादन इकाइयों और बार के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है और इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया है। इसके साथ ही, अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय किया जाएगा।
नियम किए गए कड़े
राज्य सरकार ने मद्य संयम के तहत विज्ञापनों पर नियंत्रण, अवयस्कों को मदिरा की बिक्री पर रोक और सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना लगाने के प्रावधान भी किए हैं। इस नीति का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य में शराब की अवैध बिक्री पर नियंत्रण रखना है।
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