Bargadi Sacrilege Case: पंजाब के बरगाड़ी बेअदबी मामले में पैरवी के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति पर विवाद
Bargadi Sacrilege Case बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े बहिबल कलां गोलीकांड केस की अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस लेखी की अदालत में सुनवाई हुई। बैंस ने कहा कि बचाव पक्ष को एतराज करने का अधिकार है लेकिन वह इस तरह के एतराज उठाकर केस को लंबा खींच रहे हैं।
संवाद सहयोगी, फरीदकोट। Bargadi Sacrilege Case: बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े बहिबल कलां गोलीकांड केस की मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में सुनवाई हुई। हाल ही में पंजाब सरकार की तरफ से बेअदबी व गोलीकांड की घटनाओं की पैरवी करने के लिए नियुक्त पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सीनियर वकील आरएस बैंस भी पहली बार पैरवी करने को सरकार की तरफ से पेश हुए लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने उनके पैरवी करने पर एतराज जताया।
बचाव पक्ष के वकील एचएस सैनी ने कहा कि विशेष सरकारी वकील आरएस बैंस की तरफ से कोटकपूरा गोलीकांड केस में दर्ज एफआइआर नंबर 129 में शिकायतकर्ता की उच्च न्यायालय में पैरवी की जा रही है। कानून के मुताबिक अब वह इन मामलों की बतौर सरकारी वकील पैरवी नहीं कर सकते।
केस की सुनवाई के दौरान मामले के आरोपित पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी बिक्रमजीत सिंह, तत्कालीन एसएचओ अमरजीत सिंह कुलार, पंकज बांसल, सुहेल सिंह बराड़ हाजिर रहे जबकि निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अपनी हाजिरी माफ करवाई। बचाव पक्ष की मांग पर एसआइटी की तरफ से आरोपितों को अनुपूरक चालान की कापियां उपलब्ध करवाई गई और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई।
बचाव पक्ष एतराज उठाकर केस को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा
सरकारी वकील विशेष सरकारी वकील आरएस बैंस ने कहा कि बचाव पक्ष को एतराज करने का अधिकार है लेकिन वह इस तरह के एतराज उठाकर केस को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहिबल गोलीकांड केस में चालान पेश होने के बाद 42 बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन अभी तक आरोपितों पर आरोप तय नहीं हो सके है।
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