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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बहन को प्यार में फंसाया, फिर बनाए शारीरिक संबंध, मामा को पता चला तो घर से निकाला और फिर शुरू हुआ खूनी खेल

Published: Thu, 16 Jan 2025 02:24 PM (IST)

पंजाब के कपूरथला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपने मामा पर गोली ...और पढ़ें

मामा की बेटी के साथ बनाए शारीरिक संबंध। प्रतिकात्मक तस्वीर
मामा की बेटी के साथ बनाए शारीरिक संबंध। प्रतिकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. भांजे ने मामा को मारी गोली
  2. मामा की बेटी से था अवैध संबंध
  3. दूसरे व्यक्ति से शादी होने पर किया हमला

संवाद सहयोगी, कपूरथला। पंजाब के कपूरथला के नजदीक स्थित गांव में एक युवक ने अपने मामा पर गोली पर चला दी, जिससे उसका मामा घायल हो गया। मामा के बेटी के साथ युवक के अवैध संबंध थे। थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अस्पताल में उपचाराधीन घायल ने थाना कोतवाली की पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि आरोपित सुखवंत सिंह निवासी गांव दुग्गल वाला तरनतारन उसका भांजा है। वह छह महीने तक उसके घर में रहा था।

भांजे ने अपने ही मामा की बेटी के साथ बनाए संबंध

आरोपित ने उसकी बेटी के साथ अवैध सबंध बना लिए थे। जब इसका पता चला तो उसे घर से निकाल दिया था तथा बेटी की शादी कर दी। बीते 13 जनवरी को देर रात सुखवंत सिंह खिड़की खोल कर घर के अंदर आ गया।

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जब उसे काबू करने का प्रयास किया तो उसने पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। शोर मचाने पर जब आसपास के लोग एकत्र हुए तो हमलावर मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

वहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो लुधियाना में अतिरिक्त सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने साहनेवाल निवासी सुशील कुमार को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

अदालत ने आदेश में कहा है कि यदि दोषी से यह जुर्माना वसूल हो जाता है, तो उसमें से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएं। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि यह मामला पीड़िता की माता की शिकायत पर 26 अगस्त 2022 को पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में दर्ज किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। उसके पहले पति की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी। पहले पति से उसका एक 17 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है। उक्त दोषी उसके वेहड़े (रहने के स्थान) में ही रहता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई। दोषी का उनके कमरे में आना-जाना लगा रहता था।

25 अगस्त 2022 को जब वह घर आई तो उसकी नाबालिग बेटी नहीं थी। इसके बाद उसने बेटी की खोजबीन की। बाद में पता चला कि दोषी बेटी को शादी का झांसा देकर साथ ले गया है। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया। अदालत में दोषी ने खुद को बेकसूर बताते हुए रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।

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