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    Jalandhar Coronavirus Guidelines: डीसी ने जारी किए नई पाबंदियों के आदेश, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

    By Pankaj DwivediEdited By:
    Updated: Fri, 09 Apr 2021 03:54 PM (IST)

    जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने शुक्रवार से नई पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए। ये नियम आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा।

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    जालंधर में डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब सरकार की ओर से घोषित नई पाबंदियां लागू कर दी हैं।

    जालंधर, जेएनएन। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए पंजाव सरकार के निर्देशों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने शुक्रवार से नई पाबंदियों के आदेश जारी कर दिए। ये आगामी 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस तथा जलंधर देहात के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए सख्ती बरती जाए।

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    डीसी ने जारी किए ये निर्देश

    1. सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वहां जाकर काम कर सकता है। साथ ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे।

    2. राजनीतिक रैलियों पर जिले में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी ने नियम का उल्लंघन करने वाले दलों के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    3. सोशल गेदरिंग होने पर जगह पर सोशल गेदरिंग होगी, उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। होगा। साथ ही, अगले तीन महीने के लिए जगह सील कर दी जाएगी।

    4. नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल शाप आदि जरूरी वस्तुएं जारी रहेंगी।

    5. जिले में सभी सामाजिक, सांस्कृकित और स्पोर्ट्स गैदरिंग व कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।

    6. विवाह समारोह व अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में इंडोर 50 व आउटडोर 100 के ही इकट्ठे होने की अनुमति दी जाएगी।

    7. सभी सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हाल व थिएटर आदि में 50 फीसद को ही बैठने की अनुमति दी जाएगी।

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