Punjab News: फरार पादरी जश्न गिल ने गुरदासपुर कोर्ट में किया सरेंडर, BCA छात्रा के साथ रेप का आरोप
पंजाब (Punjab News Hindi) के गुरदासपुर अदालत में फरार चल रहे पादरी जश्न गिल (Pastor Jashan Gill) ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर एक BCA छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। सोमवार को पुलिस ने उसके भाई प्रेम मसीह को जम्मू से और मंगलवार को उसकी बहन मार्थ को मोहाली से गिरफ्तार किया था। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता,गुरदासपुर। बीसीए छात्रा से बलात्कार के आरोपित पास्टर जश्न गिल ने आखिरकार बुधवार दोपहर को गुरदासपुर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
उल्लेखनीय है कि पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस दो साल तक चुप्पी साधे रही। उसे भौगड़ा करार देकर जिम्मेदारी निभा दी गई। इस मामले को दैनिक जागरण की तरफ से प्रमुखता से उठाने के बाद पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू किया।
पास्टर के गिरफ्तार भाई और बहन को जेल भेजा
पास्टर की तलाश में छापेमारी के अलावा उसके भाई और बहन को उसे शरण देने के आरोप में नामजद कर गिरफ्तार किया गया। इसके चलते पास्टर पर लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिरकार उसने बुधवार को गुरदासपुर की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। वहीं, आरोपित के भाई प्रेम मसीह निवासी जम्मू और बहन मार्थ निवासी गांव मुंडी खरड़ मोहाली को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि आरोपित पास्टर जश्न गिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपित के भाई प्रेम मसीह को जम्मू से गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को आरोपित की बहन मार्था को भी पास्टर को शरण देने के आरोप में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया गया था।
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पास्टर की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी 6 सदस्यीय टीम
आरोपित पास्टर की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आदित्य ने डीएसपी अमोलक सिंह के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम बनाई थी, जो लगातार पास्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। हालांकि, पास्टर पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ लगातार शिकंजा कसती जा रही थी। भाई-बहन की गिरफ्तारी के बाद आरोपित पर दबाव बढ़ गया था। इसके चलते बुधवार को उसने खुद ही अदालत में आत्म समर्पण कर दिया।
नौ जुलाई 2023 को दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि नौ जुलाई 2023 को पुलिस स्टेशन दीनानगर के गांव अब्बलखैर निवासी पास्टर जश्न गिल के खिलाफ धारा 376 व 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एक बीसीए की 21 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपों के तहत दर्ज किया गया था। परिवार को इस बात का पता उस समय चला, जब लड़की के पेट में दर्द शुरू हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका गर्भपात हुआ है और गर्भपात सही ढंग से नहीं किया गया था।
लड़की की हालत अधिक बिगड़ने से उसे अमृतसर ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की के पिता ने 4 अप्रैल को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप थे।
9 अक्टूबर 2024 को भगौड़ा करार दे दिया गया था पास्टर गिल
इसके बाद 7 अप्रैल को लड़की के पिता ने गुरदासपुर पहुंचकर एसपी (डी) बलविंदर सिंह के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें पास्टर के वीडियो और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। उधर मामले संबंधी थाना दीनानगर के एसएचओ अमृतपाल सिंह रंधावा ने बताया कि उक्त मामले में आरोपित जश्न गिल के खिलाफ एफआईआर नंबर 126 नौ जुलाई 2023 को धारा 376 व 304ए आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी।
उन्होंने बताया कि मृतिका का विसरा 1 जून 2023 को अमृतसर मेडिकल कॉलेज में जमा करवाया गया था। विसरा रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को आई। विरसा व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मामले में धारा 313 व 314 आईपीसी की वृद्धि की गई थी, जबकि आरोपित को 9 अक्टूबर 2024 को भगौड़ा करार दे दिया गया था।
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