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    'सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट', हाईकोर्ट ने कहा- केवल पगड़ी पहनने वालों को दी गई है छूट

    Updated: Fri, 20 Dec 2024 09:35 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने के नियम को लेकर स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए है। साथ ही 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इन दोनों नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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    हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पगड़ी पहनने वाली महिला को हेलमेट से छूट है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। महिलाओं को हेलमेट से छूट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह केवल उन सिखों के लिए है, जो पगड़ी पहनती हैं।

    साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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    'महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की हुई थी मांग' 

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एक पत्र मिला था, जिसमें टू व्हीलर्स पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

    बता दें कि पत्र में अरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था। 

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    सरकार ने पगड़ी पहनने वाले सिखों को दी है छूट

    पत्र में लिखा गया था कि केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनाने से छूट दी है, जो पगड़ी पहनते हैं। पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है।

    लिहाजा सभी महिलाओं और खासतौर पर वह सिख महिलाएं जो पगड़ी नहीं पहनती हैं उनके लिए टू व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस पत्र पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया है। 

    हाईकोर्ट ने क्या कहा?

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसकी हमें चिंता है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर ही यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही हेलमेट से छूट है, महिलाओं या सिख महिलाओं को नहीं।

    साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि चार साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है, इसका पालन सुनिश्चित करने की हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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