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    पंजाब के IG गौतम चीमा सहित 6 लोगों को आठ महीने की जेल, 10 साल पुराने अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

    Updated: Fri, 20 Dec 2024 10:26 PM (IST)

    Punjab News पंजाब पुलिस के आइजी गौतम चीमा को 10 साल पुराने अपहरण मामले में सीबीआई अदालत ने 8 महीने की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ अपहरण रास्ता रोकने मारपीट और धमकाने की धाराओं में केस दर्ज था। हालांकि अपहरण के आरोप में उन्हें बरी कर दिया गया है। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 225 186 और 120बी के तहत सजा सुनाई है।

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    पंजाब पुलिस में IG गौतम चीमा सहित 6 लोगों आठ महीने की जेल (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोहाली। 10 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में पंजाब पुलिस के आइजी गौतम चीमा समेत छह दोषियों को सीबीआइ अदालत ने आठ महीने की सजा सुनाई है। इन सभी पर भगोड़े एक आरोपी ने पुलिस हिरासत में अपहरण करने के आरोप लगाए थे।

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    अपहरण के आरोप साबित नहीं हुए। ऐसे में अदालत ने उन्हें आइपीसी की धारा 225 (किसी आरोपित की गिरफ्तार में बाधा पहुंचाने), 186 (पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने) व 120बी (साजिश रचने) के तहत सजा सुनाई है।

    उनके खिलाफ वर्ष 2014 में पुलिस ने अपहरण, रास्ता रोकने, मारपीट व धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया था। लेकिन बाद में मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी।

    मामले में चीमा के अलावा पांच और दोषियों को सजा सुनाई गई है जिनमें एडवोकेट वरुण उतरेजा, रश्मि नेगी, विक्की वर्मा, आर्यन सिंह व अजय चौधरी शामिल हैं।

    6500 रुपए का लगाया जुर्माना

    इन सभी पर अदालत ने 6500-6500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाना फेज-1 में दर्ज मामले के अनुसार, गौतम चीमा पर आरोप है कि 26 अगस्त 2014 को शराब के नशे में वह पुलिस कस्टडी में मौजूद आरोपित सुमेध गुलाटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए।

    वहीं, दूसरा मामला थाना मटौर में दर्ज है, जिसमें सेक्टर-70 की एक महिला ने आरोप लगाया था कि 20 मार्च की रात आइजी गौतम चीमा, अजय चौधरी व उनकी महिला मित्र शराब के नशे में उसके घर पहुंचे और उससे दुर्व्यवहार किया।

    महिला के आरोपों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा जिसने इसे सीबीआइ को सौंप दिया। सीबीआइ ने जांच के बाद गौतम चीमा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर मोहाली स्थित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

    गौतम चीमा के वकील तरमिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें अपहरण के आरोप में बरी कर दिया गया है। उनकी सजा पर अदालत ने रोक भी लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी है। उनका कहना है कि वह अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे।

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