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    Punjab News: पासपोर्ट की वैधता छह महीने में खत्म हो रही तो नहीं मिल सकेगा वीजा, RPO ने जारी किए दिशानिर्देश

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Sun, 27 Aug 2023 12:43 PM (IST)

    Punjab News पासपोर्ट की वैधता छह महीने में खत्‍म हो रही हो तो आपको वीजा नहीं मिल सकेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों के पासपोर्ट की वैधता छह महीने में समाप्त हो रही है तो उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कई बार जो लोग टूरिस्ट वीजा पर बाहर जाने के लिए आवेदन करते हैं।

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    पासपोर्ट की वैधता छह महीने में खत्म हो रही तो नहीं मिल सकेगा वीजा (फाइल फोटो)

    चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट की वैधता छह महीने में समाप्त हो रही है तो उसके लिए यह जरूरी सूचना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों के पासपोर्ट की वैधता छह महीने में समाप्त हो रही है, तो उन्हें वीजा नहीं मिलेगा।

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    वीजा देने की शर्तों में नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा

    चाहे फिर वह व्यक्ति दो से तीन माह के लिए ही क्यों न विदेश यात्रा पर जा रहा हो। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अधिकतर देश में वीजा देने की शर्तों में इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। यही कारण है कि कई बार जो लोग टूरिस्ट वीजा पर बाहर जाने के लिए आवेदन करते हैं। कई बार उनके पासपोर्ट की वैधता छह महीने में समाप्त होने वाली होती है और उन्हें वीजा नहीं मिल पाता।

    नवीनीकरण के लिए अप्वाइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट लंबी

    आरपीओ की जानकारी के मुताबिक सामान्य स्थिति में भी अब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जिन लोगों के पासपोर्ट की वैधता सात या नौ माह के भीतर समाप्त होने वाली है। उन लोगों को दो बार मैसेज भेजे जाते हैं, क्योंकि पासपोर्ट आवेदन या नवीनीकरण के लिए अप्वाइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण लोगों को पहले ही अपने पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाता है।

    नवीनीकरण के लिए यहां करें आवेदन

    वीजा लेने के लिए अगर पासपोर्ट की वैधता छह माह में समाप्त हो रही है तो उसके नवीनीकरण के लिए लोग passportindia.gov.in पर या एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप पर भी आवेदन कर सकते हैं।

    नवीनीकरण के दौरान यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर आवेदक के नाम, पता या अन्य किसी प्रमाण पत्र में कोई बदलाव हुआ है, जोकि प्रथम आवेदन से अलग है तो उसे नवीनीकरण के दौरान उसकी जानकारी साझा करनी होगी।