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    सिंचाई के लिए अब किसान भरपूर कर सकेंगे नहरी पानी का इस्तेमाल, पंजाब कनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 हुआ लागू; ये मिलेगा फायदा

    By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Tue, 21 Nov 2023 10:57 AM (IST)

    पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटींग में राज्य में नहरों और ड्रेनेज के कंट्रोल और प्रबंधन के लिए पंजाब कनाल और ड्रेनेज बिल 2023 को भी स्वीकृति दे दी गई। बिल का उद्देश्य किसानों और जमीन मालिकों को बिना किसी रुकावट सिंचाई के लिए नहरी पानी देने के लिए नहरों ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल मरम्मत और समय पर सफाई सुनिश्चित बनाना है।

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    पंजाब कनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 हुआ लागू

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Canal and Drainage Bill 2023:  पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटींग में राज्य में नहरों और ड्रेनेज के कंट्रोल और प्रबंधन के लिए पंजाब कनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 को भी स्वीकृति दे दी गई।

    बिल का उद्देश्य किसानों और जमीन मालिकों को बिना किसी रुकावट सिंचाई के लिए नहरी पानी देने के लिए नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मरम्मत और समय पर सफाई सुनिश्चित बनाना है।

    पंजाब कनाल और ड्रेनेज बिल से क्या है फायदा

    वहीं, यह बिल पानी का प्रयोग करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध अन्य नियमित पाबंदियों की शिकायतों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी ढांचा गठित करना यकीनी बनाएगा। कैबिनेट ने महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पटियाला में सीधी भर्ती के जरिये तकनीकी काडर के नौ पदों का सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई।

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    पंजाब कैबिनेट बैठक में क्या-क्या हुआ?

    इन पदों में एक पद सहायक मैनेजर, प्रोग्रामर के दो पद, दो पद तकनीकी सहायक के और क्लर्क कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे। इन पदों से यूनिवर्सिटी का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने व विद्यार्थियों को रोज़ाना के कामकाज में सुविधा होगी।

    कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड को बंद करने व इसके हेडक्वार्टर पर तैनात कर्मचारियों, पेंशनरों और पांच आईसीडीएस ब्लॉकों सहित स्टाफ के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय को भी स्वीकृति दे दी।

    कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने और रद करने को स्वीकृति

    कैबिनेट ने राज्य की जेल में नजरबंद एक कैदी की उम्रकैद में छूट का केस भेजने को स्वीकृति दी, जबकि चार अन्य ऐसे केस रद किए गए। भारतीय संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह विशेष छूट/ अग्रिम रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचार के लिए राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

    श्रद्धांजलि से होगी सत्र की शुरुआत

    दो दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से होगी। सत्र के कामकाज का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी।

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    सीएम की नसीहत, करीबियों पर आंखें मूंद कर विश्वास न करें

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वे अपने करीबियों पर नजर रखें। उन पर आंखें मूंदकर विश्वास न करें। वह दो दिन पहले अपने ओएसडी मनजीत सिद्धू के इस्तीफे को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आपके बहुत करीबी होते हैं, कई बार वही आपका नुकसान कर सकते हैं।

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