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    पंजाब में पहले से ही डीजीपी रैंक के 15 अधिकारी, 8 IPS अधिकारियों की लटकी पदोन्नति; मुख्य सचिव ने लगाई रोक

    पंजाब पुलिस में आठ आईपीएस अधिकारियों की डीजीपी पद पर पदोन्नति रोक दी गई है। राज्य में पहले से ही डीजीपी रैंक के 15 अधिकारी हैं और अगर इन आठ को भी पदोन्नत कर दिया जाता है तो यह संख्या 23 हो जाएगी जो कि राज्य के जिलों की संख्या के बराबर है। पदोन्नति पर रोक लगाते हुए गृह विभाग से डीजीपी पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी।

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Mon, 16 Dec 2024 07:00 PM (IST)
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    IPS अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक, एडीजीपी से बनेंगे डीजीपी।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के आठ आईपीएस (इंडियन पुलिस सर्विस) अधिकारियों की पदोन्नति लटक गई है। आठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारियों को पदोन्नत कर डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) बनाया जाना है। राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से यह रोक लगाई गई।

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    मुख्य सचिव की ओर मामले में कुछ जानकारियां भी मांगी गई हैं, जिसके बाद गृह विभाग से यह पूछा गया है कि राज्य में डीजीपी के कितने पद हो सकते हैं।

    8 ADGP को DGP के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू

    गृह विभाग ने बीते नवंबर माह में 1994 बैच के आठ एडीजीपी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) को डीजीपी (पुलिस महानिदेशक)  के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गृह विभाग की फाइल के अनुसार, आईपीएस अधिकारियों के पास आईपीएस (इंडियन पुलिस सर्विस) कैडर नियमों के अनुसार एक कार्यकाल आधारित पदोन्नति प्रणाली है।

    कोई भी व्यक्ति जिसने 30, 25 और 18 वर्ष की सेवा की है, वह डीजीपी, एडीजीपी व आइजी बन सकता है। राज्य में पहले से ही डीजीपी रैंक के 15 अधिकारी हैं। यदि आठ एडीजीपी स्तर के अधिकारियों को और को पदोन्नति दी जाती है तो इनकी संख्या 23 हो जाएगी। रोचक बात यह है कि पंजाब में इतने ही जिले हैं।

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    आईपीएस अधिकारी कैसे बनते हैं डीजीपी

    गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने कहा कि मुख्य सचिव की ओर से जो जानकारियां मांगी गई हैं, उसे कार्मिक विभाग को भेज दी गई है ताकि मुख्य सचिव को पूछे गए सवालों का जवाब दिया जा सके।

    वहीं, पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी राज्यों में यह चलन बन गया है कि 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले किसी भी आईपीएस अधिकारी को डीजीपी के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

    गृह विभाग के अनुसार, पंजाब में 30, 25 व 18 वर्ष की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति डीजीपी, एडीजीपी व आइजी बनने का पात्र है। रैंक के अलावा, अधिकारी वेतन, अन्य भत्ते और सुविधाओं के हकदार हैं। भारत सरकार के कार्मिक विभाग के प्रावधान और अधिसूचना के अनुसार, पंजाब में डीजीपी के दो स्वीकृत पद हैं।

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