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बजट के बाद पंजाब में नए टैक्‍स की मार, पुराने वाहनों पर सरकार वसूलेगी ग्रीन टैक्स

पंजाब सरकार ने लोगों पर नए टैक्‍स की मार दी है। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार राज्‍य में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्‍स नाम से नया टैक्‍स वसूलेगी। इस संबंध में पंजाब विधानसभा में बिल पास कर दिया गया है। इस टैक्‍स की दर बाद में तय की जाएगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 10:22 PM (IST)Updated: Thu, 11 Mar 2021 09:03 AM (IST)
बजट के बाद पंजाब में नए टैक्‍स की मार, पुराने वाहनों पर सरकार वसूलेगी ग्रीन टैक्स
पंजाब विधानसभ में राज्‍य के वित्‍तमंत्री मन्रपीत सिंह बादल। (स्रोत- पंजाब डीपीआर)

चंडीगढ़, जेएनएन। Punjab Assembly Budget Session: पंजाब के लोगों पर नए टैक्‍स की मार पड़ गई है। पंजाब के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट में भले ही किसी नए टैक्स की घोषणा न की हो लेकिन सत्र के अंतिम दिन दो बिलों के जरिए सरकार ने लोगों के जेब पर बोझ डालने की तैयारी कर ली है। राज्‍य में सरकार अब पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्‍स लगाएगी। इसकी दर अभी तय नहीं की गई है, लेकिन पंजाब सरकार जल्‍द ही इसे तय कर लागू कर देगी। पंजाब विधानसभा के अंतिम दिन सदन में 11 विधेयक (Bill) पारित किए गए।

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सदन में बुधवार को कैप्‍टन अमरिंदर सरकार ने द पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल-2021 और पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल-2021 पारित कर आने वाले समय में टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर लिया है। बिल पास होने के बाद विभाग की ओर से अब नियम तैयार किए जाएंगे। सदन में बुधवार को शोर-शराबे के बीच 11 बिल पारित किए गए।

कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने द पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल-2021 बिल पेश किया। बिल के जरिए पंजाब विधानसभा ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पुराने वाहनों के कारण बढ़ रहे प्रदूषण को रोकना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स को एक समान करने का प्रविधान भी इसमें किया गया है।

सरकार को अब यह अधिकार मिल गया है कि वह पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा सके। टैक्स कितना होगा इसके लिए पचास हजार की अधिकतम लिमिट तय की गई है। सरकार नए नियमों के तहत तय करेगी कि किस कैटगरी के वाहन पर कितना टैक्स लगाना है।

 अन्य प्रविधानों में मोटरसाइकिल व मोटर कार के नए रजिस्ट्रेशन पर वाहन की कुल कीमत का अधिकतम 20 फीसद टैक्स वसूल सकती है। फिलहाल पंजाब में अभी नए रजिस्ट्रेशन पर नौ फीसद टैक्स है। भारी वाहनों पर कुल कीमत का अधिकतम 50 फीसद वसूला जा सकता है।

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सदन में द पंजाब एंटी रेड टेप बिल 2021 भी पास किया गया है। इसके तहत लाल फीताशाही को बेअसर किया जाएगा और प्रशासन को प्रभावी बनाया जाएगा। इससे नागरिक सेवाओं को लागू करने में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा द पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल 2021, द पंजाब अपार्टमेंट आनरशिप (अमेंडमेंट) बिल-2021, द पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल-2021, द पंजाब आबादी देह (रिकार्ड आफ राइट्स) बिल-2021, द पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल-2021, द सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बिल 2021 और द सरदार भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बिल-2021 भी पारित किए गए।

पेट्रोल, डीजल व अचल संपत्ति पर लग सकेगी स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने द पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल-2021 पेश किया। पारित हुए विधेयक के प्रविधानों के अनुसार सरकार पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति पर समय-समय पर स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस लगा सकती है और इससे मिलने वाली रकम को सेक्शन 27 के तहत बनने वाले डेवलपमेंट फंड की मद में सीधे जमा कराएगी।

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