Punjab Lok Sabha Election 2024: काले धन को रोकने के लिए एक्शन में आयकर विभाग, 100 से ज्यादा अधिकारी फील्ड में तैनात
Punjab Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव में काले धन को रोकने के लिए आयकर विभाग की टीम एक्शन में आ गई है। हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। नकदी की आवाजाही के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए है।

रोहित कुमार, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए आयकर विभाग एक्शन में आ गया है। आयकर विभाग को मिलने वाली शिकायतों पर फौरन एक्शन लेने के लिए हर जिले में अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
विभाग की ओर से काले धन की जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर (1800- 180-2140) और व्हाट्स-नंबर (9877982435) के साथ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह कंट्रोल रुम चौबीसों घंटे काम करेगा।
लोगों को इस नंबर पर कॉल कर चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित जानकारी दे सकेंगे। काल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। किसी विशेष जिले से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिले में अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमों को रखा गया है।
100 अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया प्रतिनियुक्त
प्रामाणिक जानकारी के आधार पर और पूछताछ के बाद, कानून के अनुसार उचित मामलों में नकदी आदि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगभग 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहिसाब गतिविधियों से निपटने में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्तियों, स्थानों और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
एयरपोर्ट पर एआईयू यूनिट कार्यरत
अमृतसर, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) एक्शन में है। हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। नकदी की आवाजाही के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी प्रकार, रेलवे प्राधिकरण के समन्वय से रेलवे के माध्यम से नकदी की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है।
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बैंक खातों से निश्चित सीमा से अधिक नकद निकासी से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है और संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिए संसाधित किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करने के लिए अन्य प्रवर्तन एजेंसियों से नकदी आंदोलन के बारे में जानकारी भी एकत्र की जा रही है।
चुनाव आयोग को दी जाएगी सूचना
निदेशालय उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और यदि उससे संबंधित किसी भी जानकारी को छुपाया जाता है, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित कोई आपत्तिजनक जानकारी एकत्र की जाती है, तो इसकी सूचना भी चुनाव आयोग को दी जाएगी।
प्रकाशक को देना होगा हलफनामा
राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के जिला उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए है। निर्देशों में कहा गया है कि जो भी प्रिंटर चुनावी सामग्री की प्रिटिंग और प्रकाशन के बारे में संबंधित चुनाव कार्यालय को जानकारी नहीं देगा उस प्रिंटर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रिंटर को छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। प्रकाशक की तरफ स निर्धारित फार्म में घोषणा पत्र लिया जाएगा।
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इसमें दो गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। प्रकाशन के तुरंत बाद प्रिंट की गई सामग्री और प्रकाशक के घोषणा पत्र को जिला मेजिस्ट्रेट के दफ्तर में जमा करवानी होगी।उधर राज्य में मैरिज पैलेसों में राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। आयोग की ओर से ड्राई डे के दिन सार्वजनिक स्थानों, क्लब, शादी समारोह के दौरान शराब के सेवन पर रोक लगाई गई है।
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