Punjab News: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पंजाब HC से राहत, 30 जुलाई तक टली सुनवाई; इस मामले में दर्ज है याचिका
Punjab News कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 30 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है। इस याचिका में दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुंबई में जुलाई 2011 में हुए बम धमाकों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का हाथ होना बताया था। इतना ही नहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि उनके पास इसके सबूत हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। इस याचिका में दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुंबई में जुलाई 2011 में हुए बम धमाकों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का हाथ होना बताया था।
बम धमाकों के पीछे बताई थी RSS की संलिप्तता
याची ओम प्रकाश बंसल ने बहस के दौरान बताया कि 17 जुलाई 2011 को एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी, जिसमें दिग्विजय सिंह ने इन बम धमाकों के पीछे आरएसएस की संलिप्तता बताई थी। इतना ही नहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि उनके पास इसके सबूत हैं। याची ने इस पर सिरसा की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वह संघ की ओर से याचिका दायर नहीं कर सकता।
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याची ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
जिला अदालत के इन्हीं आदेशों के खिलाफ याची ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याची का कहना है कि वह लंबे समय से संघ से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1979 से 1993 तक संघ की जिला इकाई का चीफ भी रहा है। ऐसे में वह यह याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए अदालत को उसकी शिकायत सुननी चाहिए थी।
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