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    पुलिस कस्टडी में नहीं हैं डल्लेवाल, सरकार ने HC में दी जानकारी; कोर्ट ने कहा- फिर याचिका की जरूरत क्यों पड़ी?

    Updated: Mon, 24 Mar 2025 12:04 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को (24 मार्च) जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) को हिरासत में लेने के मामले में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने बताया कि डल्लेवाल को उनकी सहमति से पटियाला के अस्पताल में रखा गया है। फिलहाल वे पुलिस कस्टडी में नहीं हैं। बता दें कि पंजाब सरकार ने 19 मार्च को कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया था।

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    डल्लेवाल की गिरफ्तारी मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि यदि डल्लेवाल वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर इस याचिका की आवश्यकता क्यों पड़ी।

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    इस पर पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डल्लेवाल को उनकी सहमति से ही पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में रखा गया है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि डल्लेवाल फिलहाल पुलिस कस्टडी में नहीं हैं।

    कब होगी अगली सुनवाई?

    हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डल्लेवाल के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई परसों तक स्थगित कर दी है और सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिया है।

    याचिका दायर कर गिरफ्तारी को बताया था अवैध

    पंजाब सरकार द्वारा 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और अन्य किसानों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था।

    हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को दायर करने के आदेश दे दिए थे।

    याचिका भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को बिना कोई नोटिस दिए और कारण बताए गिरफ्तार किया गया है, जोकि गैर कानूनी है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

    किसानों और केंद्र के बीच बैठक रही थी बेनतीजा

    फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच 19 मार्च को सातवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही।

    इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इत्यादि मौजूद रहे थे।

    इस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 4 मई को अगली बैठक होगी। किसानों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

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