सिद्धू मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, मंत्रियों पर लागू नहीं तो बनाई क्यों आचार संहिता
नवजोत सिद्धू के टीवी कामेडी शो मेें काम करने पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की।हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्रियों पर आचार संहिता लागू नहीं होती तो फिर बनाई ही क्यों।
जेएनएन, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू के कैबिनेट मंत्री रहते कॉमेडी शो करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि मंत्रियों पर आचार संहिता लागू ही नहीं होती तो फिर यह बनाई क्यों गई है। आचार संहिता क्या महज एक दिखावा है।
दरअसल आज मंत्री सिद्धू के मामले में सरकार की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता अतुल नंदा ने कहा कि एक मंत्री को सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता, जिस पर सर्विस रूल्स लागू हो। इस पर याचिकाकर्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए आचार संहिता है जिसके तहत सिद्धू को इस कॉमेडी शो में शामिल नहीं होना चाहिए।
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इस पर नंदा ने कहा कि आचार संहिता किसी भी कानून के दायरे में नहीं आती और कोई अदालत इसे लागू करने के लिए कह सकती है। यह मामला कोर्ट के दायरे से बाहर का है। इस पर जस्टिस एसएस सारों एवं जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अगर मंत्रियों के लिए बनाई गई आचार संहिता लागू ही नहीं की जा सकती है तो क्या यह महज दिखावे के लिए बनाई गई है? क्या मंत्री को खुद इस आचार संहिता पर नहीं चलना चाहिए और इसके दायरे में रह कर कार्य नहीं करना चाहिए।
इस पर नंदा ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति की अलग-अलग राय हो सकती है। अब यह कौन तय करेगा की किसे कैसा आचरण करना चाहिए, जब तक कि वह आचरण कानून के दायरे में न हो। वह इस मामले में सरकार का पक्ष सिर्फ कानून के दायरे में ही देंगे।
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इससे पूर्व एडवोकेट जनरल ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए इसे खारिज करने की मांग की। लगभग दो घंटे चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह कोर्ट में कोई ऐसी जजमेंट पेश करें, जिसमें मंत्रियों की आचार संहिता को लागू करने की बात कही गई हो। मामले की सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी।
यह है मामला
एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नवजाेत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में स्थानीय निकाय और सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं। मंत्री रहते हुए उनका कपिल शर्माकॉमेडी शो में शामिल होना सही नहीं है। लिहाजा सिद्धू के शो में शामिल होने पर रोक लगाई जाए या उनको मंत्री पद से हटाया जाए।