भारत-पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ में आतिशबाजी पर रोक, 2 महीने तक कोई भी नहीं जला पाएगा पटाखे; DM ने क्यों दिया आदेश?
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने आज यानी 9 मई से 7 जुलाई तक शहर में पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मौजूदा माहौल में पटाखों का शोर भ्रम पैदा कर सकता है और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकता है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न सुरक्षा स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है।
चंडीगढ़ में आतिशबाजी पर 7 जुलाई तक लगी पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (आईएएस) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक चंडीगढ़ में पटाखों और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, दिन में बजे सायरन; लोगों से घरों में रहने की अपील
आदेश में कहा गया है कि शादियों, धार्मिक त्योहारों और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे जलाना आम बात है, लेकिन मौजूदा संवेदनशील माहौल में इनसे होने वाला शोर बम, ड्रोन या मिसाइल हमले का भ्रम पैदा करता है और आमजन में भय का माहौल बनाता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
तत्काल प्रभाव से लागू किया गया आदेश
इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी प्रकार के पटाखे, बम, आतिशबाजी आदि फोड़ने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।