आय से अधिक संपत्ति केस: पूर्व CM अमरिंदर सिंह के करीबी चहल को राहत नहीं, अग्रिम जमानत की मांग पर सुनवाई स्थगित
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के करीबी बीआईएस चहल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की थी। चहल ने गिरफ्तारी के डर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Punjab Haryana High Court News आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बीआईएस चहल को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने चहल की अग्रिम जमानत की मांग पर कोई आदेश जारी न करते हुए सुनवाई 21 सितंबर तक स्थगित कर दी है।
बता दें की बीआईएस चहल (BIS Chahal) के खिलाफ पंजाब विजिलेंस (Punjab Vigilance) पिछले साल जांच शुरू कर चुकी थी और उनकी संपत्तियों की जांच भी गई है। जिसके बाद विजिलेंस ने पिछले महीने उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी थी।
'राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई कर रही सरकार'
इसी मामले में बीआईएस चहल ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। बीआईएस चहल ने कहा है कि मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली सरकार के नेताओं और करीबियों के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई कर रही है और इस तरह उन्हें भी फंसाने की कोशिश की जा रही है।
ये भी पढ़ें- पूर्व मंत्री गरचा के नौकर ने किया विश्वासघात, खाने में मिलाया नशीला पदार्थ; फिर गहने और नकदी लेकर हो गया फरार
'रंजिश के तहत फंसाया जा रहा'
चहल ने बताया है की उनकी तरफ से अपने सभी बैंक खातों, संपत्ति और आय की पूरी डिटेल दी जा चुकी है, बावजूद इसके उन्हें रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अब वे 75 साल के हैं। वह जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।
सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विकास सूरी ने किसी भी तरह का आदेश जारी न करते हुए इस याचिका पर सुनवाई 21 सितंबर के लिए तय करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
ये भी पढ़ें- Gurdaspur Accident News: अमृतसर-पठानकोट NH पर भीषण सड़क हादसा, ट्रॉली से टकराई कार; 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।