Diljit Dosanjh के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल, सुरक्षा के लिए 2500 जवान तैनात
Diljit Dosanjh Chandigarh Event दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शिरकत करेंगे। सुरक्षा के लिए 2500 जवानों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर शोर का स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा आयोजकों पर कार्रवाई होगी। कॉन्सर्ट को 10 बजे से पहले खत्म होना है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-34 स्थित प्रदर्शनी ग्राउंड में शनिवार को आयोजित होने वाले दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। इसलिए सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इनके अलावा कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी विशेष व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। स्वयं डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। उनके साथ पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
2500 जवान संभालेंगे सुरक्षा-व्यवस्था
बता दें कि वीरवार तक कार्यक्रम में चंडीगढ़ पुलिस के अफसरों समेत करीब 1200 जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया था, मगर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री सहित अन्य बड़े नेताओं व उद्योगपतियों के पहुंचने की सूचना पर सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या भी 1200 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। हरियाणा और पंजाब पुलिस भी रहेगी सुरक्षा मेंदोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में पहुंचने के कारण वहां की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी। दोनों ही प्रदेशों से अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर जांच के लिए पहुंचेंगे।
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वहीं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, जो शनिवार को सेक्टर-34 एग्जीबिशन ग्राउंड, चंडीगढ़ में आयोजित होना है।
किस शर्त के साथ दी अनुमति
हाईकोर्ट ने यह अनुमति इस शर्त पर दी कि आयोजन स्थल पर शोर का स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो आयोजकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी व कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायाधीश अनिल खेतरपाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आयोजन स्थल की सीमा पर शोर स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शोर स्तर इससे अधिक होता है, तो संबंधित अधिकारी आयोजकों के खिलाफ शोर प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कंसर्ट 10 बजे से पहले खत्म होना चाहिये।
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