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    दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट को हाईकोर्ट से हरी झंडी, अदालत ने कहा- नियमों के तहत हो कार्यक्रम

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से संबंधी एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में 14 दिसंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए योजनाबद्ध यातायात प्रबंधन भीड़ नियंत्रण और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सिंगर के कॉन्सर्ट को हरी झंडी दे दी है।

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Fri, 13 Dec 2024 02:52 PM (IST)
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    दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

    इस याचिका में 14 दिसंबर, 2024 को सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए योजनाबद्ध यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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    चंडीगढ़ के निवासी ने दायर की थी याचिका

    चंडीगढ़ निवासी रणजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में जब तक कि उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते तब तक चंडीगढ़ प्रशासन को इवेंट आयोजकों को सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में संगीत कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के आदेश देने की मांग की गई थी।

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    याचिका में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों से दूर बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थानों को नामित करने का आग्रह किया गया था। याचिका में प्रतिवादियों को सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने के निर्देश जारी करने व यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करते हैं या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डीजीपी, नगर निगम, इवेंट कम्पनियों को प्रतिवादी बनाया गया था।

    हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट को दी हरी झंडी

    हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को हरी झंडी देते हुए कहा कि नियमों के तहत कार्यक्रम कराया जाए। कोर्ट ने तय मानकों के अवहेलना पर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इससे पहले सीसीपीसीआर की अध्यक्ष शिप्रा ने भी कॉन्सर्ट के दौरान आयोजको को 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न परोसने के आदेश जारी किए थे। अगर ऐसा किया जाता है, तो जेजे अधिनियम और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडित दिया जा सकता है।

    दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और आम जनता के प्रतिनिधियों ने भी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ के व्यस्त सेक्टर-34 के एग्जिबिशन ग्राउंड में इस तरह के कॉन्सर्ट करने से वहां आसपास रहने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम से लेकर तेज साउंड से होने वाली परेशानी की समस्याओं को झेलना पड़ता है।

    चंडीगढ़ के कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ डीसी को इस तरह के आयोजनों को भविष्य में शहर के बीचों-बीच करने देने की अनुमति ना देने का ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना है कि इस तरह के कॉन्सर्ट के दौरान पुलिस बंदोबस्त और ट्रैफिक जाम से आसपास के सेक्टरों में रहने वाले लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। 

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