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    Punjab News: GSPL को कथित रूप से रोकने वालों के खिलाफ कंपनी पहुंची हाईकोर्ट, पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

    Updated: Tue, 09 Apr 2024 06:50 PM (IST)

    गुजरात सरकार के उपक्रम जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राष्ट् ...और पढ़ें

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    GSPL को कथित रूप से रोकने वालों के खिलाफ कंपनी पहुंची हाईकोर्ट।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के उपक्रम जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना को कथित रूप से रोकने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।

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    कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

    जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने पंजाब सरकार अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले को दो मई तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता कंपनी ने कहा कि 2017 में केंद्र सरकार ने जनहित में यह आवश्यक समझा कि गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के भटिंडा तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गुजरात सरकार के उपक्रम जीएसपीएल द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

    परियोजना के समय भूमि स्वामियों ने मचाया उपद्रव

    आरोप है कि जब परियोजना का काम चल रहा था तब बठिंडा की तहसील तलवंडी साबो के भूमि स्वामियों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और अधिकारियों को धमकाया तथा मशीनरी को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया। याचिका में कहा गया कि बठिंडा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को परियोजना को पूरा करने के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए।

    स्थानीय लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की

    इसके बावजूद, स्थानीय प्रशासन पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर रहा है। याचिका में कंपनी के कर्मचारियों को हिरासत में लेने, जान से मारने की धमकी देने वाहनों को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी परियोजना को रोकने के लिए स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।

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