Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब और हरियाणा में पहली अप्रैल से शराब खरीद पर देना होगा बिल

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Thu, 08 Mar 2018 12:31 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा में 1 अप्रैल से शराब की हर खरीद पर उपभोक्‍ताओं को बिल भी देना हाेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाेनों राज्‍यों की सरकारों को आदेश दिया है।

    पंजाब और हरियाणा में पहली अप्रैल से शराब खरीद पर देना होगा बिल

    जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा में 1 अप्रैल से शराब की हर खरीद पर उसका बिल देना होगा। हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि शराब की बिक्री पर उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल  दिया जाए। इस आदेश के बाद पंजाब में हर उपभोक्ता को शराब खरीद का बिल देना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश हरमन सिद्धू की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धू ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई थीं। उनमें शराब की बिक्री को लेकर अनिवार्य रूप से बिल देने की व्यवस्था करने की याचिका के अलावा नगर निगम की सीमा के अंदर शराब के ठेकों को खोलने संबंधी सरकार के फैसले को लेकर थीं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर यह फैसला दिया है कि पंजाब व हरियाणा में यह व्यवस्था हर हाल में लागू की जाए।

    यह भी पढ़ें: अब हरियाणा में हुआ बैंक घोटाले का खुलासा, फर्जी बैंक गारंटी पर लिया 40 करोड़ का टेंडर

    इसके बाद शराब पर टैक्स व सूबे में शराब के एक दाम लागू करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही शराब में मिलावट को लेकर अगर कोई उपभोक्ता शिकायत करना चाहता था, तो इसके लिए बिल जरूरी होता था। बिना बिल के उपभोक्ता की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती थी।

    अब बिल देने के बाद शराब की खरीद को लेकर उपभोक्ता के पास बिल होगा, तो वह आसानी से शराब की क्वालिटी को लेकर भी संबंधित विभाग में शिकायत कर सकेगा। साथ ही ठेकेदार भी मुकर नहीं पाएंगे कि शराब उनके यहां से नहीं बेची गई है। बिल पर बकायदा बोतल का स्टॉक नंबर व अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करनी पडेंगी। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों से पहले ही यह व्यवस्था बना दी है। सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। पंजाब में अब यह व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।

    नई शराब पॉलिसी फिर लटकी

    पंजाब सरकार नई शराब पॉलिसी को बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ही लाने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने फिलहाल नई पॉलिसी में और संशोधन का फैसला किया है। नतीजतन नई पॉलिसी कुछ दिनों बाद लाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि नई पॉलिसी में सरकार इस बात के मद्देनजर कानून में संशोधन करके पॉलिसी पेश करेगी।

    यह भी पढ़ें: अब विधुरों को भी मिलेगी पेंशन, लेकिन दूसरी शादी की तो बंद हाे जाएगी

    इससे पहले शराब के दाम मिनिमम प्राइस (कम से कम कीमत) पर बिक्री के लिए तय किए जाते थे। ठेकेदारों को इस बात की छूट थी कि वह सरकार की ओर से  निर्धारित रेट से कम कीमत में शराब की बिक्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कीमत सरकार तय नहीं करती है। साथ ही पंजाब में शराब की खरीद पर बिल देने संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब सरकार इस दिशा में नई पॉलिसी में कानून में संशोधन करके पॉलिसी पेश करेगी।