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    Amritsar: सावधान! प्रापर्टी टैक्स रिटर्न गलत भरा तो होगी कार्रवाई, सालों की सजा के साथ लगेगा इतना जुर्माना

    By VIPAN RANAEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Sun, 24 Sep 2023 03:39 PM (IST)

    नगर निगम के प्रापर्टी टैक्स विभाग ने टैक्स रिकवरी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। टैक्स कलेक्शन सेंटरों के अलावा कैंपों के जरिये टैक्स लिया जा रहा है। इस बार टैक्स न भरने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि लोग गलत प्रापर्टी टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा। प्रापर्टी टैक्स विभाग की ओर से साल 2023—24 के टैक्स रिकवरी में 17.25 करोड़ टैक्स वसूला गया है।

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    प्रापर्टी टैक्स रिटर्न गलत भरा तो होगी कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)

    अमृतसर,विपिन कुमार राणा। नगर निगम के प्रापर्टी टैक्स विभाग ने टैक्स रिकवरी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। टैक्स कलेक्शन सेंटरों के अलावा कैंपों के जरिये टैक्स लिया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ विभाग अब गलत टैक्स रिटर्न भरने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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    30 सितंबर के बाद विभाग व्यापक चेकिंग अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत अगर गलत रिटर्न भरी हुई मिली तो गलत टैक्स रिटर्न भरने वालों से दस सालों का जुर्माना व व्याज वसूला जाएगा।

    आठ से नौ करोड़ का टैक्स आने की संभावना

    नगर निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स विभाग को साल 2023—24 में 45 करोड़ सालाना का लक्ष्य दिया गया है। जिसे लेकर विभाग की ओर से अभी तक किए गए प्रयासों के तहत 17.25 करोड़ की रिकवरी छह माह में हो पाई है।

    सितंबर महीने में क्योंकि 30 तक 10 फीसद टैक्स में छूट का प्रावधान सरकार की ओर से दिया गया है, इसलिए इस महीने हर साल टैक्स कलेक्शन अच्छी रहती है और इस बार भी विभाग को इससे काफी उम्मीद है।

    विभाग की ओर से अपने टैक्स कलेक्शन सेंटरों के अलावा विभिन्न एसोसिएशनों के साथ कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक टैक्स समय पर जमा करवाया जा सके। 25 से 30 सितंबर के बीच ही विभाग में आठ से नौ करोड़ का टैक्स आने की संभावना है।

    डिफॉल्टर टैक्स वालों पर लटक सकती है तलवार

    पंजाब सरकार की ओर से पिछले लंबे समय से चले आ रहे टैक्स डिफॉल्टरों को एकमुश्त टैक्स जमा करवाने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम दी गई है। इस स्कीम के तहत पिछले सालों से डिफॉल्टर चले आ रहे टैक्स दाता बिना किसी ब्यास व जुर्माने के अपना टैक्स जमा करवा सकते है।

    बता दें कि इस स्कीम का लाभ सिर्फ 2022—23 तक के टैक्स दाताओं को ही मिलेगा। 2023—24 वाले इस घेरे में नहीं आएंगे, इसलिए यह उपभोक्ता अगर टैक्स में देरी करते है तो उन्हें जुर्माना व व्याज दोनों देने पड़ेंगे।

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    माल रोड पर कैंप में 85.38 लाख की हुआ कलेक्शन

    विभाग के अधिकारियों द्वारा माल रोड वेलफेयर एसोसिएशन का कैंप लगाकर लगभग 85.38 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित किया गया। साथ ही वेस्ट जोन के क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया में कैंप लगाकर 15 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित किया गया।

    इससे पहले ओल्ड फोकल प्वाइंट में भी कैंप लगाकर टैक्स एकत्रित किया गया था। रंजीत एवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी कैंप लगाए जा रहे हैं। शहर के एक दर्जन से अधिक उपभोक्ता जिनका प्रापर्टी टैक्स लाखों रुपए में है, वह सभी 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाते हैं। जिनमें शहर में बने हुए माल तथा अन्य बड़े-बड़े संस्थान शामिल है।

    सही और समय पर भरे टैक्स रिटर्न : वधावन

    सचिव नगर निगम व इंचार्ज प्रापर्टी टैक्स विभाग विशाल वाधवन ने बताया कि कि30 सितंबर से पहले प्रापर्टी टैक्स भरने वालों को दस फीसद टैक्स में छूट दी गई है। इसलिए लोग समय पर और सही टैक्स रिटर्न भरे। गलत टैक्स रिटर्न भरने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान अगले महीने शुरू किया जा रहा है।

    जिसमें अगर गलत किराया या फिर गलत रिटर्न मिलती है, तो उपभोक्ता से दस साल का जुर्माना व ब्याज वसूला जाएगा। लोग निगम के टैक्स कलेक्शन सेंटरों में टैक्स जमा करवा सकते है, वही विभाग की ओर से आयोजित कैंपों का भी लाभ ले सकते है।

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