Karnataka: बीएस येदियुरप्पा सोमवार को विधानसभा में रखेंगे विश्वास मत प्रस्ताव
कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। हमने सोमवार को विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की।
बेंगलुर, एजेंसी। कर्नाटक में चल रहे सियासी नाटक में रविवार को एक और दृश्य सामने आया। भाजपाई मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बहुमत परीक्षण से एक दिन पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कांग्रेस-जदएस के 14 बागी विधायकों को मौजूदा विधानसभा के पूरे कार्यकाल 2023 तक के लिए अयोग्य करार दिया।
इसका मतलब यह है कि ये विधायक इस विधानसभा के कार्यकाल में उपचुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इन सभी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चुनौती देने का एलान किया है।
उधर, कर्नाटक भाजपा विधायक बेंगलुरु के चांसरी पैवेलियन होटल में रात रुकने के लिए गए, जहां रविवार को विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। हमने सोमवार को विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। मैं सोमवार को विश्वास मत लाएंगे। इसके बाद वित्त बिल लाएंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और जेडीएस इसका समर्थन करना है।
इससे पहले भी स्पीकर तीन बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा चुके हैं। हालांकि स्पीकर की इस कार्रवाई से सदन में सदस्यों की प्रभावी संख्या कम हो जाएगी, जिससे येदियुरप्पा के लिए बहुमत साबित करना आसान हो गया है। येदियुरप्पा ने कहा, 'सौ फीसदी आश्वस्त हूं, मैं बहुमत साबित करूंगा।'
उन्होंने दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सदन का नया समीकरण कुल 17 विधायकों (कांग्रेस के 13 और जदएस के तीन) को अयोग्य करार दिए जाने के बाद 224 सदस्यीय विधानसभा में स्पीकर को छोड़कर सदस्यों की प्रभावी संख्या 207 हो गई है। ऐसे में बहुमत का आंक़़डा 104 पर आ गया है। भाजपा के खुद 105 विधायक हैं तथा उसे एक निर्दलीय का भी समर्थन है।
मैंने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया : स्पीकर
अयोग्यता के विवादास्पद फैसले तथा इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल पर स्पीकर ने कहा कि 'मैंने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है।' उल्लेखनीय है कि भाजपा ने संकेत दिया है कि स्पीकर यदि खुद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अपने खिलाफ संभावित अविश्वास लाए जाने के बारे में स्पीकर ने कहा-- 'आने दीजिए, आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगा। मैं आसन पर होऊंगा.. मैं अपना दायित्व निभाऊंगा।'
अनुचित फैसला : भाजपा
दूसरी ओर, भाजपा ने स्पीकर के फैसले को 'अनुचित तथा कानून का उल्लंघन' करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कारजोल ने कहा कि यह अभिप्रेरित और दोषपूर्ण आदेश है। बागी विधायक इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जहां उन्हें निश्चित तौर न्याय मिलेगा। कांग्रेस और जदएस ने किया फैसले का स्वागत वहीं, कांग्रेस ने स्पीकर के फैसले का स्वागत किया है।
पार्टी ने ट्वीट कर कहा है, 'भाजपा के साथ मिलकर पार्टी तथा वोट देने वालों से गद्दारी करने वाले इन विधायकों को जनता की अदालत भी उचित सजा देगी।' कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने भी एक ट्वीट में स्पीकर के फैसले को 'लोकतंत्र की जीत' करार दिया है। जदएस ने भी स्पीकर के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने पैसे तथा सत्ता की लालच में जनादेश तथा पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषिषत कर एक कड़ा संदेश दिया है।
यह था सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इस बात की छूट दी थी कि 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर वह जो उचित समझें, उतने समय में फैसला करें। हालांकि बागी विधायकों का कहना है कि उन्होंने 11 जुलाई को दोबारा इस्तीफे सौंपे थे, जबकि 23 जुलाई को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का पार्टी का व्हिप उसके बाद जारी किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी विश्वास प्रस्ताव 18 जुलाई को पेश किया था। इन बागी विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था।
25 जुलाई को अयोग्य घोषित किए गए विधायक
रमेश जारकिहोली (कांग्रेस), महेश कुमतल्ली (कांग्रेस), आर शंकर (निर्दलीय)
28 जुलाई को अयोग्य घोषित विधायक
कांग्रेस विधायक- प्रताप गौड़ा पाटिल, शिवराम हेब्बर, बीसी पाटिल, बयराती बासवराज, एसटी सोमशेखर, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रोशन बेग, आनंद सिंह और मुनिरत्ना
जेडीएस विधायक- ए एच विश्वनाथ, नारायण गौड़ा और के गोपालैया
वहीं कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत के एक दिन पहले आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सोमवार को मैं 100 प्रतिशत अपना बहुमत साबित कर दूंगा। मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूं।
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