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Triple Talaq: तीन तलाक देने वालों को जेल भेजने का रास्ता साफ, जानिए- 10 बड़ी बातें

मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 08:36 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 08:44 PM (IST)
Triple Talaq: तीन तलाक देने वालों को जेल भेजने का रास्ता साफ, जानिए- 10 बड़ी बातें
Triple Talaq: तीन तलाक देने वालों को जेल भेजने का रास्ता साफ, जानिए- 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली, जेएनएन। मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी। पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस लोकसभा में फिर से कुछ बदलावों के साथ यह बिल लाया गया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में 10 बड़ी बातें...

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1-मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है। उच्च सदन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया।

2- बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई दलों के वोटिंग में हिस्सा न लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में आसानी हुई।

3- बीजू जनता दल ने तीन तलाक बिल पर सरकार का साथ दिया। बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि हमारी पार्टी और ओडिशा में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती आई है। हमारी पार्टी ने महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व भी दिया है।

4-इतना ही नहीं, राज्यसभा में कम से कम 14 सदस्य मौजूद नहीं थे, जिनमें भाजपा के अरुण जेटली, कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीज और एनसीपी के शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। इससे राज्यसभा की प्रभावी संख्या 216 रह गई।

5-बिल की मंजूरी से विपक्ष की कमजोर रणनीति भी उजागर हुई। इस विधेयक का तीखा विरोध करने वाली कांग्रेस कई अहम दलों को अपने साथ बनाए रखने में असफल रही।

6-इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजने का प्रस्ताव भी 100 के मुकाबले 84 वोटों से गिर गया। इस बिल को मंजूरी के साथ ही सरकार ने साबित किया कि उसकी फील्डिंग उच्च सदन में खासी मजबूत थी।

7-राज्यसभा में यह बिल पास होना सरकार के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि उच्च सदन में अल्पमत में होने के चलते उसके लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल था। इससे पहले भी एक बार उच्च सदन से यह विधेयक गिर गया था।

8-राज्यसभा में पर्ची से इस विधेयक के लिए वोटिंग कराई गई। इससे पहले विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमिटी को भेजना का प्रस्ताव रखा था लेकिन यह 100/84 से गिर गया। इसके बाद विधेयक के लिए वोटिंग हुई तो पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में 84 वोट ही पड़े। इस तरह राज्यसभा में आसानी से यह बिल पास हो गया।

9-राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक तीन तलाक को लेकर 21 फरवरी को जारी किए गए मौजूदा अध्यादेश की जगह ले लेगा।

10-अब ट्रिपल तलाक दिया तो क्या होगा?

- देश में अब ट्रिपल तलाक अपराध होगा। 

- ट्रिपल तलाक देने पर पति को अधिकतम 3 साल की सजा मिल सकती है।

- पीड़िता या रिश्तेदार अब एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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