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    Rahul Gandhi defamation case: पेशी के बाद बोले राहुल, विरोधी उन्हें चुप कराने को बेताब

    By TaniskEdited By:
    Updated: Thu, 10 Oct 2019 11:26 AM (IST)

    कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मानहानी केस में सूरत कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक टाल दी गई है। उन्होंने कहा कि विरोधी उन् ...और पढ़ें

    Rahul Gandhi defamation case: पेशी के बाद बोले राहुल, विरोधी उन्हें चुप कराने को बेताब

    सूरत, एएनआइ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी छुट्टी बिताकर देश वापस आने के बाद सूरत पहुंचे। राहुल आज यहां सूरत स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। राहुल के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं' दी गई टिप्पणी को लेकर मानहानी का मामला दर्ज है। इसी मामले की सुनवाई के लिए वो सूरत कोर्ट में पेश हुए। इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक टाल दी गई है।

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    राहुल गांधी ने पेशी के बाद इसे लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा, ' मैं अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा मेरे खिलाफ दायर मानहानि मामले में पेश होने के लिए सूरत में हूं, मुझे चुप कराने के लिए वे बेताब हैं। मैं उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं जो मेरे साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं।'

    जज जो कहेंगे वही किया जाएगा

    इसे लेकर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा, 'उन्हें तलब किया गया था इसलिए वह यहां आए हैं। कानून को अपना काम करने दें। हम देखेंगे कि अदालत कब फैसला लेगी। जज जो कहेंगे वही किया जाएगा।

    विपक्ष की आलोचना को सहन करना चाहिए

    वहीं इसे लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा, '  लोकतंत्र में, सत्ताधारी पार्टी को विपक्ष की आलोचना को सहन करना चाहिए। राहुल जी ने कहा था कि ललित मोदी और नीरव मोदी चोर हैं, और नरेंद्र मोदी एक विफल नेता है। भाजपा ने मोदी समुदाय से इस बयान को जोड़ा और उनका अपमान किया।

    शुक्रवार को अहमदाबाद में पेशी

    उनके खिलाफ आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। वह शुक्रवार को दोपहर 3 बजे व्यक्तिगत रूप से अहमदाबाद में इसी तरह के एक अन्य मामले में पेश  होंगे। राहुल गांधी  महाराष्ट्र में 13 और 15 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुरक्षा मंजूरी मिलते ही विस्तृत मीटिंग शेड्यूल साझा किया जाएगा।

    राहुल गांधी को समन

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दायर एक शिकायत को स्वीकार करने के बाद राहुल गांधी को समन जारी किया, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है।

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