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    Durga Puja 2022: भुवनेश्‍वर में दुर्गा पूूजा व दशहरे की तैयारियां, पूजा समितियों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

    By JagranEdited By: Babita Kashyap
    Updated: Sat, 24 Sep 2022 02:24 PM (IST)

    Durga Puja 2022 भुवनेश्‍वर में दुर्गा पूजा व दशहरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कमिश्नरेट पुलिस ने पूजा के लिए साउंड डीजे लाइट और जुलूस को लेकर कुछ प्रतिबंध जारी किया है। कमिश्नरेट पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक रहने का निर्देश जारी किया गया है।

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    Durga Puja 2022: दशहरा उत्सव को यादगार बनाने के लिए पूजा कमेटियां हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

    भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। Durga Puja 2022: राजधानी भुवनेश्वर के सभी पूजा मंडपों में दशहरे की तैयारी जोरों पर है। जगह भव्य पंडाल बनाए जा रहे है। दशहरा उत्सव को यादगार बनाने के लिए पूजा कमेटियां हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

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    चूंकि कोरोना की वजह से पूजा पर दो साल के लिए रोक लगा दी गई थी, इसलिए इस साल प्रत्येक पूजा कमेटी बड़े ही धूमधाम के साथ इस पूजा करने की तैयारी युद्ध स्तर पर कर रही है।

    ऐसे में, कमिश्नरेट पुलिस ने पूजा के लिए साउंड, डीजे, लाइट और जुलूस को लेकर कुछ प्रतिबंध जारी किए हैं और भुवनेश्वर के डीसीपी प्रतीक सिंह ने पूजा समितियों, बैंड/डीजे और संगीत पार्टियों को इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

    ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक रहने का निर्देश

    जानकारी के मुताबिक कमिश्नरेट पुलिस की ओर से पूजा मंडप में और विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक रहने का निर्देश जारी किया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा मंडप और विसर्जन जुलूस में उपयोग किए जाने वाले साउंड बॉक्स से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता 65 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    एक बैंड और म्यूजिक पार्टी की अनुमति

    विसर्जन के दौरान प्रत्येक पूजा मंडप को केवल एक बैंड और म्यूजिक पार्टी की अनुमति होगी। छह से अधिक ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। म्यूजिक पार्टियां 4 से 5 साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करेंगी। ध्वनि सीमाओं के बिना ऑडियो सिस्टम की अनुमति नहीं होगी। भुवनेश्वर/कटक डीसीपी के तहत पंजीकृत बैंड/डीजे और संगीत पार्टियों को ही इस वर्ष दशहरा में ही अनुमति दी जाएगी।

    किसी और के लाइसेंस का इस्तेमाल करके कोई भी गाना नहीं चला सकता। 'साइलेंस जोन' (स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कोर्ट आदि) के 100 मीटर के दायरे में गाने नहीं बजाए जा सकते।

    विसर्जन जुलूस के लिए मार्ग निर्धारित किया जाएगा

    विसर्जन जुलूस के लिए कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जो मार्ग निर्धारित किया जाएगा, उसका सख्ती के साथ अनुपालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैंड/डीजे और संगीत दल गाने नहीं बजा सकते।

    विसर्जन के दौरान डीजे/बैंड पार्टियां फोकस/फ्लैश लाइट का उपयोग नहीं कर सकती हैं। यह भी चेतावनी दी कि

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