बेवजह ट्रेन की चेन खींचने के कई हैं नुकसान, बेटिकट यात्रा करना भी खतरे से नहीं खाली, RPF कर रही लोगों को जागरूक
ट्रेन में बेवजह चेन खींचने के और बेटिकट यात्रा करने के कई नुकसान हैं। इससे यात्रियों को तो परेशानी होती ही है। साथ ही रेलवे को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी के मद्देनजर कटक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कार्रवाई से पहले खुद ही संभल जा सके।

संवाद सहयोगी,कटक। कटक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशन एवं आसपास के इलाके में ट्रेन चलते समय बेवजह उसका चेन ना खींचने के लिए यात्रियों को जागरूक किया गया है। जानबूझकर बिना वजह के अगर कोई यात्री ट्रेन की चेन को खींचता है, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बेवजह ट्रेन खींचने के कई हैं नुकसान
इस कानून के तहत आरोपी को एक साल तक सजा या फिर 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों सजा से दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान रेलवे कानून में है।
गौरतलब है कि कई लोग ट्रेन में सफर करते समय बेवजह ट्रेन की चेन को खींच रहे हैं, जिसके चलते तमाम दूसरे रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि ट्रेन भी समय से स्टेशन नहीं पहुंच पा रहा है।
इसी के मद्देनजर आरपीएफ की ओर से कटक आरपीएफ थाना इलाके में रेल पटरी पर जांच की व्यवस्था को कड़े तौर पर पालन किए जाने के साथ-साथ यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
लोगों को ट्रेन का चेन ना खींचने के लिए जागरुक करते आरपीएफ के कर्मचारी।
बेटिकट 96 यात्रियों को आरपीएफ ने पकड़ा
इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर बिना टिकट के रेल में सफर करने वाले यात्रियों की जांच गुरुवार को की गई है। इस जांच के दौरान 96 यात्रियों को आरपीएफ ने पकड़ा और इन सभी यात्रियों को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश की गई। वहां पर कोर्ट द्वारा जारी जुर्माना राशि को भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है।
ये सभी यात्री रेल में बगैर टिकट के सफर करते समय महिला, दिव्यांग और रिजर्वेशन सीट में कब्जा जमा कर सफर कर रहे थे। आगे भी यह मुहिम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की ओर से जारी रहेगा। यह जानकारी आरपीएफ के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की ओर से गण माध्यम को दी गई है।
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