शहीदों के परिजनों को मिलेगी दोगुनी सहायता राशि
शहीद की पत्नी या अविवाहित शहीद के परिवार को मृतक के शेष मासिक वेतन राशि आजीवन प्रदान की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। माओवादी हमले में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को राज्य सरकार ने अब दोगुना करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस निर्णय को पिछले एक जनवरी 2017 से कार्यकारी करने की जानकारी मंगलवार को गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव असीत त्रिपाठी ने दी है। इसके अलावा शहीद की पत्नी या अविवाहित शहीद के परिवार को मृतक के शेष मासिक वेतन राशि आजीवन प्रदान की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
कंधमाल जिला में घटी घटना के बाद राज्य हवलदार एवं सिपाही महासंघ ने एक करोड़ रुपया सहायता राशि एवं परिवार से एक सदस्य को 15 दिन के अन्दर नौकरी देने की मांग किया है। इस प्रसंग पर त्रिपाठी ने कहा है कि इससे पहले वर्ष 2008 में शहीद परिवार के लिए सहायता राशि की घोषणा हुई थी अब एक बार फिर राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है और जिसे एक जनवरी से लागू कर दिया गया है।
इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी माओ हमले में शहीद होने वाले परिवार को पहले 10 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती थी अब उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। उसी तरह ग्रुप बी अधिकारी के क्षेत्र में यह राशि 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दी गई है एवं ग्रुप सी कर्मचारी के क्षेत्र में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। उसी तरह ग्रुप बी अधिकारी के क्षेत्र में यह राशि 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपया एवं ग्रुप सी अधिकारी के क्षेत्र में 5 लाख रुपये बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया
गया।