Odisha News: बीएमसी अतिरिक्त आयुक्त मामले में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान को मिली जमानत
भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पर हमले के मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को 30000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है। खुर्दा जिले की अदालत ने यह जमानत दी। बीएमसी अधिकारियों ने जगन्नाथ प्रधान की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया था क्योंकि उन पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप था। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) के अतिरिक्त आयुक्त पर हमले के मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को आखिरकार जमानत मिल गई है। जगन्नाथ को 30,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई।
जगन्नाथ के वकील ने यह जानकारी बुधवार को खुर्दा जिले और दौरजाज की अदालत से जमानत मिलने के दौरान दी। इससे पहले बीएमसी के अधिकारियों ने जगन्नाथ प्रधान की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया था।
जगन्नाथ पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता का आरोप
गौरतलब है कि जगन्नाथ प्रधान पर आरोप था कि वह बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त पर जो हमला हुआ था उसके मुख्य साजिशकर्ता जगन्नाथ प्रधान थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ओडिशा प्रशासनिक सेवा संघ कार्य बंद आंदोलन शुरू कर दिया था।
जगन्नाथ प्रधान ने किया था सरेंडर
इसके बाद जगन्नाथ प्रधान ने भुवनेश्वर के डीसीपी कार्यालय में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नरेट पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अदालत को चालान जारी किया था।
उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 (1), 121 (2), 132, 189 (2), 190, 3 (5), 304, 333, 351 (2), 54, 61 (2) के तहत नामित किया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया।
उस समय भुवनेश्वर की एसडीजेएम अदालत द्वारा प्रधान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई जिससे उन्हें झारपाड़ा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इसके बाद जगन्नाथ ने जमानत के लिए अर्जी दी और आज अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जगन्नाथ प्रधान के जमानत की खबर सामने आने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है।
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