Odisha News: सरकारी अधिकारियों के लिए खुशखबरी, गाड़ी का किराया बढ़ा; इस दिन से लागू होंगी नई दरें
भुवनेश्वर से कटक के बीच ऑफिस कार्य के लिए सफर करने वाले अधिकारियों का मासिक किराया 6 हजार रुपया अपरिवर्तित रखा गया है। वहीं व्यक्तिगत काम के लिए एक महीने में अधिकतम 300 किलोमीटर और 300 से 500 किमी तक की यात्रा पर मिलने वाले किराए की राशि में इजाफा किया गया है। बढ़ा हुआ किराया 1 फरवरी से लागू होगा।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों की किराया राशि में वृद्धि की है। वित्त विभाग ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण आठ साल बाद किराया संशोधित करने की जरूरत थी। एक फरवरी से अधिकारियों को वाहनों के इस्तेमाल के लिए बढ़ी हुई दरों का भुगतान करना होगा।
राज्य सरकार ने कार्यालय के काम के लिए निवास से कार्यालय, भुवनेश्वर से कटक और व्यक्तिगत काम के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग के लिए किराए की दरों में भी संशोधन किया है।
इन्हें मिलेगा फायदा
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सचिव, अपर सचिव, विभागाध्यक्ष और जिला कलेक्टर, आईजी और उससे ऊपर के रैंक के आईपीएस अधिकारी, सीसीएफ को फायदा मिलेगा।
साथ ही उससे ऊपर रैंक के आईएफएस अधिकारी, आयुक्त रैंक के आईएएस अधिकारी (चकबंदी आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, भूमि सुधार आयुक्त आदि के पद को छोड़कर) सरकारी वाहन का उपयोग संशोधित किराया देकर व्यक्तिगत कार्य के लिए कर सकते हैं।
- वर्तमान में, अधिकारी को व्यक्तिगत काम के लिए एक महीने में अधिकतम 300 किलोमीटर तक सरकारी वाहन के उपयोग के लिए 2,520 रुपये और 300 से 500 किमी. तक 4,200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
- संशोधित दरों एक फरवरी से लागू होंगी, जिसमें 300 किलोमीटर तक सरकारी वाहन के उपयोग के लिए 3,780 रुपये और 300 से 500 किमी. तक 6,300 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।
भुवनेश्वर से कटक के किराए में बदलाव नहीं
कार्यालय के काम के लिए भुवनेश्वर से कटक या कटक से भुवनेश्वर की यात्रा करने वाले अधिकारियों का मासिक किराया 6,000 रुपये पर अपरिवर्तित रखा गया है।
हालांकि, यदि किसी वाहन का उपयोग अधिकारियों (एकल वाहन उपयोग के लिए पात्र अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, तो उन्हें किराए को विभाजित करके समान रूप से चार्ज किया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर अगर दो अधिकारी कटक से भुवनेश्वर या भुवनेश्वर से कटक तक एक वाहन से यात्रा करते हैं तो उन दोनों से 6,000 रुपये किराये को बराबर भाग कर वसूला जाएगा। हालांकि, इसके लिए, दोनों अधिकारियों को एकल सरकारी वाहनों के उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए।
निवास से कार्यालय तक सरकारी वाहनों के उपयोग के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए निर्धारित किरायों में भी संशोधन किया गया है।
सचिवों, अपर सचिवों, विभागाध्यक्षों और आरडीसी को अब 1,680 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 2,520 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
संयुक्त वाहन का उपयोग करने वाले प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को 1,120 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1,680 रुपये प्रतिमाह, सरकारी वाहन लेने वाले अन्य अधिकारियों को 1,400 रुपये की जगह 2,100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
कलेक्टर, अपर कलेक्टर और एसपी को 1,120 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1680 रुपये प्रतिमाह भुगतान करना होगा। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें 1 फरवरी से संशोधित किराया देना होगा।
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