केरल में हिरासत में मौत पर दो पुलिसवालों को फांसी की सजा
वर्ष 2005 में पुलिस हिरासत में उदय कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए थे।
तिरुवनंतपुरम, प्रेट्र। विशेष सीबीआइ अदालत ने हिरासत में युवक की मौत पर दो पुलिस अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है। तीन अन्य दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब कि वर्ष 2005 में पुलिस हिरासत में उदय कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए थे। बाद में उदय की मां प्रभावती ने हाईकोर्ट याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, उदय कुमार को चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया था। बाद में उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। उदय को हिरासत में लेने वाले के. जीथाकुमार और श्रीकुमार को उसकी हत्या का दोषी माना गया है। इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है।
वहीं तीन अन्य दोषियों टीके हरिदास, ईके साबू और अजित कुमार को सुबूत नष्ट करने और षड्यंत्र का दोषी पाया गया है। इन सभी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपित वीपी मोहनन को अदालत ने बरी कर दिया गया। मामले के एक अन्य आरोपित केवी सोमन की पहले ही मौत हो चुकी है। माना जाता है कि केरल में यह पहला मौका है जब दो पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है।