हिरासत में मौत से जुड़ी याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो सप्ताह के अंदर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब दिया जाए।

नई दिल्ली, एएनआई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कथित रूप से हिरासत में मौत की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब दिया जाए। यह याचिका हेमंत सोनी नामक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राहुल त्रिवेदी ने किया।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामला उसके भाई की ''हिरासत में मौत'' से संबंधित है और वह दर-दर भटक रहा है। वह सीबीआइ जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अनुरोध कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह झांसी जिले का मामला है। 25 और 26 सितंबर, 2021 की मध्यरात्रि को अजय सोनी की क्रूर यातना के बारे में हर प्रमुख और स्थानीय समाचार पत्र में खबर छपी थी। नवंबर में पुलिस हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई।
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