SC ने आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन में 12 पेड़ों को काटने की दी अनुमति, बनाए जाएंगे नए पेट्रोल पंप
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आगरा में एक नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन में 12 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी। ताज ट्रेपेजियम जोन ल ...और पढ़ें

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आगरा में एक नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन में 12 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी। कोर्ट ने क्षेत्र में पेड़ों को अवैध रूप से हटाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ताज महल और उसके आसपास के संरक्षण पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
12 पेड़ों की कटाई की मांगी थी अनुमति
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि पक्षों के वकील को सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित व्हिसलब्लोअर वास्तव में अंधेरे में सीटी बजा रहा है। पीठ उन आवेदनों पर विचार कर रही थी, जिनमें रिटेल आउटलेट के लिए 12 पेड़ों की कटाई की अनुमति की मांग भी शामिल थी।
कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नियमों और शर्तों के अधीन इन पेड़ों को काटने की अनुमति दे सकता है। रिपोर्ट में पेड़ों की कटाई के बदले 150 देसी पेड़ लगाने का जिक्र किया गया है।
पेट्रोल पंप किया जाएगा स्थापित
न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने पीठ को बताया कि सीईसी ने मामले को देखा था और एक रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने कहा कि 12 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने वाला आवेदन एक पेट्रोल पंप स्थापित करने से संबंधित है जो वहां स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।

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