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    Sanatana Controversy: उदयनिध‍ि के बाद खुद के खिलाफ FIR पर आया प्रियांक खरगे का रिएक्‍शन, कहा - जो करना है...

    सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी के बाद प्रियांक खरगे ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने उदयनिधि की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा था कि कोई भी धर्म जो समानता का उपदेश नहीं देता वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के रामपुर में FIR दर्ज हुई थी। FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है जो भी करना होगा हम करेंगे...

    By AgencyEdited By: Shashank MishraUpdated: Wed, 06 Sep 2023 09:05 PM (IST)
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    कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने दर्ज FIR पर दी अपनी प्रतिक्रिया।

    नई दिल्ली, एएनआई। 'सनातन धर्म' पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया जिसके कारण स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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    संविधान मेरा धर्म: प्रियांक खरगे

    दर्ज एफआईआर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने सफाई देते हुए कहा कि "मुझे परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं, मेरा बयान बहुत स्पष्ट है। यह किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है।

    मैंने और स्टालिन ने कहा था कि कोई भी धर्म जो समानता का उपदेश नहीं देता, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। संविधान मेरा धर्म है। अगर यूपी में कोई समस्या है, तो मुझे नहीं लगता कि यह मेरी समस्या है। जो भी करना होगा हम करेंगे..."

    धारा 153 ए व 295 ए के तहत दर्ज हुआ केस

    बता दें सनातन धर्म पर विवादित बयान देने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के दो मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपित मंत्रियों में उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे का नाम शामिल था। रामपुर के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से इन दोनों नेताओं की शिकायत की थी।

    दोनों अधिवक्ताओं का कहना था कि चार सितंबर को उदयनिधि स्टालिन का भाषण अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया व कोरोना से करते हुए कहा, जिस प्रकार इन बीमारियों को खत्म किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म को भी खत्म करना आवश्यक है।

    वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने भी स्टालिन के भाषण का समर्थन किया था। अधिवक्ताओं की शिकायत पर दोनों मंत्रियों के खिलाफ धारा 153 ए व 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी।

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