FASTag वालों के लिए बड़ी खबर: NHAI ने बदला नियम, बंद कर दी ये प्रक्रिया
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 फरवरी, 2026 से नई कारों, जीपों और वैन के लिए FASTag के अनिवार्य KYV प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया है। ...और पढ़ें

FASTag की KYV को लेकर बदले नियम। (फाइल फोटो)
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 1 फरवरी, 2026 से सभी नई कार, जीप और वैन के FASTag जारी करने के लिए अनिवार्य Know Your Vehicle (KYV) प्रोसेस को बंद करने का फैसला किया है, ताकि लोगों की सुविधा बढ़ाई जा सके और हाईवे इस्तेमाल करने वालों को एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी खत्म हो सके।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह सुधार लाखों आम सड़क उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देगा, जिन्हें वैलिड गाड़ी के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद FASTag एक्टिवेशन के बाद KYV की जरूरतों के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था।"
किन मामलों में नहीं होगा जरूरी?
कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा FASTag के लिए, KYV अब रूटीन जरूरत के तौर पर जरूरी नहीं होगा। यह सिर्फ खास मामलों में जरूरी होगा, जहां शिकायतें मिलती हैं, जैसे कि लूज FASTag, गलत तरीके से जारी होने या गलत इस्तेमाल से जुड़ी समस्याएं। किसी भी शिकायत के न होने पर मौजूदा कार FASTag के लिए किसी KYV की जरूरत नहीं होगी।
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कब मिलेगी FASTag एक्टिवेशन की अनुमति
संशोधित नियमों के अनुसार, FASTag एक्टिवेशन की अनुमति तभी दी जाएगी जब VAHAN डेटाबेस से गाड़ी की डिटेल्स वेरिफाई हो जाएंगी। एक्टिवेशन के बाद वेरिफिकेशन की पहले वाली व्यवस्था बंद कर दी गई है। जहां VAHAN पर गाड़ी की डिटेल्स उपलब्ध नहीं हैं, वहां जारी करने वाले बैंकों को एक्टिवेशन से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का इस्तेमाल करके डिटेल्स वेरिफाई करनी होंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी।
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ऑनलाइन चैनलों से बेचे जाने वाले FASTags भी बैंकों द्वारा पूरी तरह से वेरिफाई होने के बाद ही एक्टिवेट किए जाएंगे। ये उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी गाड़ियों का वेरिफिकेशन पहले ही पूरा हो जाए, जिससे FASTag एक्टिवेशन के बाद ग्राहकों के साथ बार-बार फॉलो-अप करने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

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