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    छात्रों को फाइव स्टार होटलों में ले जाती थी टीचर, फिर शराब पिलाकर बनाती थी संबंध; अब कोर्ट से मिल गई जमानत

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 11:47 PM (IST)

    मुंबई की एक विशेष अदालत ने 40 वर्षीय शिक्षिका को नाबालिग छात्र के यौन शोषण के आरोप में जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे। शिक्षिका पर फाइव स्टार होटलों में ले जाकर छात्र का यौन शोषण करने और शराब पिलाने का आरोप है।

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    शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है (फोटो: रॉयटर्स)

    पीटीआई, मुंबई। मुंबई के एक विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार 40 वर्षीय शिक्षिका को जमानत दे दी और कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे। यहां के एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका को छात्र का बार-बार यौन शोषण करने के आरोप में इसी महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।

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    ये आरोप लगाए गए हैं कि महिला फाइव स्टार होटलों में ले जाकर छात्र का यौन शोषण करती थी। संबंध बनाने से पहले उसे शराब भी पिलाती थी। विशेष जज सबीना मलिक ने सोमवार को शिक्षिका को जमानत दी। शिक्षिका के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

    सहमति से बने थे संबंध

    कोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़ित की उम्र 16 वर्ष से अधिक है और दोनों पक्षों से मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनके बीच सहमति से संबंध बने थे। आरोपित शिक्षिका ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए दोनों में अब संबंध नहीं है।

    वकील नीरज यादव और दीपा पुंजानी के जरिये दाखिल जमानत याचिका में शिक्षिका ने कहा कि यह मामला छात्र की मां के कहने पर गढ़ा गया है। छात्र के माता-पिता को इस संबंध के बारे में जानकारी थी और वे इसके खिलाफ थे। शिक्षिका ने कहा कि उसके 11 वर्ष के जुड़वां बच्चे हैं, जिनमें से एक अस्थमा से पीड़ित है।

    उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वे मां के न होने के कारण भावनात्मक तनाव में हैं। जबकि अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका का विरोध किया और कहा कि जमानत मिलने पर वह फरार हो जाएगी।

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