कोलकाता में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या मामले में टीएमसी नेता को 5 साल की जेल, बेटे को आजीवन कारावास की सजा
कोलकाता में नदिया के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में राणाघाट की अदालत ने टीएमसी नेता के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने ब ...और पढ़ें

हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में टीएमसी नेता के बेटे को उम्रकैद (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को राणाघाट की जिला अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया था। आज मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाई है।
सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा
2022 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के बेटे ब्रज गयाली को 'आमरण' उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
टीएमसी नेता के बेटे समेत दो और आरोपी प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक को भी आमरण उम्रकैद की सजा मिली है। इस सजा के मिलने का मतलब है कि इन अपराधियों को अब बची हुई जिंदगी जेल में काटनी होगी।
TMC नेता को पांच साल की जेल
हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोहेल के पिता और स्थानीय टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली, दीप्त गयाली और एक अन्य व्यक्ति को 5 साल के कारावास की सजा मिली है।
इस मामले में नाबालिग के पड़ोसी अंशुमान बागची, जिस पर पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने, नाबालिग के शव को श्मशान ले जाने के लिए मजबूर करने और साजिश में शामिल होने का आरोप था, उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है।
2022 में हुई थी दुष्कर्म की घटना
नदिया जिले के हांसखाली में यह दिल दहला देने वाली घटना 4 अप्रैल, 2022 की है। सत्तारूढ़ पार्टी के पंचायत नेता के बेटे ने अपने जन्मदिन की पार्टी में एक 14 वर्षीय किशोरी को बुलाया था। इस पार्टी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
इस घटना में 14 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई और अगले ही दिन उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के करीब साढ़े तीन साल बाद जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है और तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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