कर्नाटक, ऑनलाइन डेस्क। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक 30 जनवरी यानी शहीद दिवस के दिन मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बीबीएमपी ने यह आदेश भी जारी किया है कि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक आगामी एयरो इंडिया 2023 शो के मद्देनजर येलहंका क्षेत्र में भी मांस की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एयरशो के पक्षियों को टकराने से रोका जा सके। यदि कोई इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

येलहंका क्षेत्र में भी रहेगा प्रतिबंध

येलहंका जोन, बीबीएमपी के ज्वाइंट कमिश्नर ने वायु सेना स्टेशन येलहंका के 10 किमी के दायरे में सभी मांस व मछली की दुकानों को बंद करने और मांसाहारी व्यंजन परोसने व बिक्री पर 30 जनवरी से 20 फरवरी तक रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1927, नियम 91 के तहत सजा सुनाई जाएगी।

अभ्यास में पक्षियों को जख्मी होने से बचाने का उद्देश्य

दरअसल, जब बड़े पक्षी जैसे चील, बाज आदी मांस के टुकड़ों को देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अगर उस दिन भी ये बड़े पक्षी नीचे की ओर आते हैं तो इससे एयर शो के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। बीबीएमपी के एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए नगर निकाय द्वारा मांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

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Edited By: Shalini Kumari