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    नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में उडुपी कोर्ट ने सुनाई कराटे ट्रेनर को 10 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना लगाया

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Mon, 06 Feb 2023 01:03 PM (IST)

    Karnataka न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने कराटे ट्रेनर उमेश बंगरा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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    उडुपी कोर्ट ने सुनाई कराटे ट्रेनर को 10 साल की सजा (फोटो प्रतिकात्मक)

    मंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के उडुपी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत और फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने एक कराटे ट्रेनर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 12 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाए जाने पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    10 साल कैद की सुनाई सजा

    न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने कराटे ट्रेनर उमेश बंगरा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने कराटे ट्रेनर को आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराधों के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायाधीश ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

    12 फरवरी 2020 को दिया था घटना को अंजाम

    पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, उमेश बंगरा ने 12 फरवरी 2020 को पदुबिदरी में कराटे की क्लास पूरी करने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां को घटना के बारे में उस समय पता चला, जब 27 सितंबर 2020 को उमेश ने लड़की की मां को फोन किया और अपनी बेटी को क्लास के लिए भेजने को कहा। इसके बाद छात्रा ने क्लास में जाने से मना कर दिया और यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी मां को बताया।

    पीड़िता की मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

    इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक महेश प्रसाद ने उमेश को गिरफ्तार किया और आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की। वहीं, विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों को पेश किया था।

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