Supreme Court: समलैंगिक दंपती की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए SC तैयार, केरल HC के आदेश को दी है चुनौती
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली समान-लिंग जोड़े की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक दंपती की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें केरल हाईकोर्ट के एक मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह आज बोर्ड के अंत में याचिका पर सुनवाई करेगी।
Supreme Court agrees to give an urgent hearing on same-sex couple's plea challenging Kerala HC order directing to attend counselling sessions with a psychiatrist. A bench headed by Chief Justice of India DY Chandrachud said that it will hear the plea today at the end of the board pic.twitter.com/K8IEgD4PBg
— ANI (@ANI) February 6, 2023
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट श्रीराम पी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया। याचिकाकर्ता ने केरल हाई कोर्ट के 13 जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनमें से एक को मनोवैज्ञानिक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा
याचिका में समलैंगिक दंपती ने कहा कि वे अपने लिंग अभिविन्यास के अनुसार महिला हैं और वे दोनों शादी करना और एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि माता-पिता ने उन्हें इच्छा के विरुद्ध अवैध हिरासत में रखा है, ताकि याचिकाकर्ता और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बीच शादी में बाधा आ सके।
अंतरिम आदेशों को दी है चुनौती
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी, 2023 और 2 फरवरी, 2023 के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें से सभी याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन आदेशों ने 9 जनवरी, 2023 से लेकर आज तक की लंबी अवधि के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को सुरक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया है।
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