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    कर्नाटक में बुजुर्ग ने तीन साल के मासूम को बार में जबरन पिलाई शराब, आबकारी विभाग ने लिया एक्शन

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग में एक बुजुर्ग ने तीन साल के बच्चे को बार में शराब पिलाई। प्रीतम बार एंड रेस्तरां में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो ...और पढ़ें

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    आबकारी विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग कस्बे में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति तीन साल के छोटे बच्चे को बार में ले गया और उसे अपने साथ शराब पीने के लिए मजबूर किया।

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    इसके बाद बार मालिक और कर्मचारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक नाबालिग बच्चे को बार में घुसने दिया और उसे शराब भी परोसी। यह घटना प्रीतम बार एंड रेस्तरां में हुई।

    बुजुर्ग ने बच्चे को अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। बार में मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी ने तुरंत रोकने की कोशिश नहीं की।

    वीडियो वायरल होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा

    मामला तब सामने आया जब बार में मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया।

    वीडियो देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया। कई लोगों ने बार की लापरवाही और बुजुर्ग की हरकत की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच गया।

    वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा कितना छोटा है और उसे शराब पिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों का कहना है कि बार स्टाफ को तुरंत रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

    आबकारी विभाग ने मामले में दिखाई सख्ती

    आबकारी विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बेलगावी डिवीजन के जॉइंट कमिश्नर फकीरप्पा चलवादी ने कहा कि बार में नाबालिगों को घुसने देना और उन्हें शराब परोसना कानून का साफ उल्लंघन है।

    टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फकीरप्पा चलवादी ने कहा है कि शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है और बार मालिक के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। विभाग बार की जांच कर रहा है और लाइसेंस संबंधी नियमों की भी पड़ताल होगी। अगर बार ने नियम तोड़े हैं, तो सजा तय है।

    कानून क्या कहता है?

    जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बच्चे को नशीला पदार्थ देने की सजा बहुत सख्त है। अगर कोई व्यक्ति बच्चे को शराब जैसी चीज पिलाता है, बशर्ते डॉक्टर की सलाह न हो तो उसे सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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