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    Jagdeep Dhankhar Resign: कार्यकाल पूरा न कर पाने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, पढ़ें 1974 और 1997 में क्या हुआ था

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 06:12 AM (IST)

    उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल है। राज्यसभा में राजग की बहुमत के चलते अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इस पर अटकलें तेज हैं। धनखड़ अनुच्छेद 67(क) के तहत इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

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    बीच कार्यकाल में पद से इस्तीफा देने वाले तीसरी उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़।(फोटो सोर्स: पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar Resign) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफे का एलान कर दिया।

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    उनके इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। बता दें कि राज्यसभा में राजग (NDA) की बहुमत है।

    जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67(क) का हवाला देते हुए अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। वो तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा किए बिना अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया।

    साल 1997 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का बीच कार्यकाल में ही निधन हो गया था। उन्होंने 21 अगस्त 1997 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और कार्यकाल के दौरान 27 जुलाई, 2002 को उनका निधन हो गया था।

    इसके अलावा, 1974 में उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वो अंतरिम राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे थे।

    बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पिछले तीन सालों से वो राज्यसभा के सभापति थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए फिर से चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जिसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा।

    कौन बन सकता है देश का उपराष्ट्रपति?

    • भारत का नागरिक होना अनिवार्य।
    • कम से कम 35 साल की उम्र को पूरा कर लिया हो।
    • जो भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है उसे ₹15 हजार की जमानत राशि जमा करनी होती है।
    • वहीं, अगर चुनाव के दौरान 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है।

    उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट करने का अधिकार?

    • उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान केवल लोकसभा और राज्य सभा के सांसदों को वोट करने का अधिकार।
    • इस चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भी वोट करने का अधिकार होता है।

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