ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के पास होते हैं कौन-कौन से अधिकार? जानिए इन मामलों में क्या TTE पर भी हो सकती है कार्रवाई
भारत में प्रतिदिन ढाई करोड़ से अधिक लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। कई यात्री अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होते हैं जिससे उन्हें असुविधा होती है। स्लीपर या एसी कोच में वैध रिजर्वेशन होने पर टीटीई आपको सीट से नहीं हटा सकता और दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। शिकायत के लिए 139 हेल्पलाइन या रेल मदद ऐप का उपयोग करें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हर दिन ढाई करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। रेल देश की लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन ज्यादातर यात्री सफर के दौरान अपने कानूनी अधिकारियों के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अगर आपके पास स्लीपर या एसी कोच का वैध रिजर्वेशन टिकट है, तो TTE (Travelling Ticket Examiner) आपको सीट से नहीं हटा सकता और न ही आपके साथ गलत बर्ताव कर सकता है।
कहां कर सकते हैं शिकायत?
अगर ऐसा होता है तो आप 139 हेल्पलाइन नंबर या रेल मदद ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में टीटीई पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें सस्पेंशन या जेल भी शामिल है।
यात्रा के दौरान अगर आपको टूटी सीट, गंदे कंबल या तकिए, गंदा कोच, खराब एसी, खराब चार्जिंग प्वाइंट जैसी समस्याएं दिखें तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह, अगर ट्रेन में मिलने वाला खाना खराब क्वालिटी का है तो भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
रेल मदद ऐप पर कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई यात्री सफर में शराब पी रहा है, तेज आवाज में गाना बजा रहा है, गाली-गलौज कर रहा है या किसी भी तरह से माहौल खराब कर रहा है तो आप तुरंत रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके लिए भी 139 नंबर या रेल मदद ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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