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    अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? जानें घर बैठे डाउनलोड करने का आसान तरीका

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    How to Get PUC Certificate: दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए PUC सर्टिफिक ...और पढ़ें

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    गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट: कैसे बनवाएं और ऑनलाइन डाउनलोड करें। जागरण ग्राफिक्‍स टीम

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पहाड़ों की गोद में बसे देहरादून से लखनऊ, जयपुर, पटना  और भोपाल जैसे शहरों में हवा दमघोंटू हो चुकी है। उत्तर भारत के कई शहरों में एयर पॉल्‍यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। आसमान धुंध और धूल की मोटी चादर में कैद है।

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    दिल्‍ली में कई बार AQI 500 के पार दर्ज किया गया। देहरादून, लखनऊ और पटना में भी 400 के करीब पहुंचकर खतरे की घंटी बजा चुका है। मुंबई में भी AQI 300 से ऊपर और चेन्नई में 200–250 के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि इस जहरीली हवा के लिए उद्योगों के साथ-साथ सड़कों पर दौड़ते करोड़ों वाहन भी जिम्मेदार हैं। एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक PUC सर्टिफिकेट नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह न केवल कानून रूप से जरूरी है, बल्कि एनवायरमेंट और हेल्थ के लिहाज से भी बेहद अहम है।

    अब सवाल यह है कि PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? ऑनलाइन-ऑफलाइन पूरी प्रक्रिया क्या है? आइए  PUC सर्टिफिकेट जुड़ी सभी जानकारी और नियम हम आपको बताते हैं...

    क्या है PUC सर्टिफिकेट?

    पीयूसी सर्टिफिकेट का पूरा नाम Pollution Under Control Certificate है। PUC सर्टिफिकेट एक वैध डाक्युमेंट होता है, जो यह बताता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं तय किए गए मानकों मुताबिक हैं या फिर नहीं। यह देशभर में सरकार द्वारा अधिकृत उत्सर्जन जांच केंद्रों (Emission Testing Centers) से जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।

    PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

    • अपने वाहन को नजदीकी अधिकृत उत्सर्जन जांच केंद्र या पेट्रोल पंप पर बने PUC सेंटर ले जाएं।
    • ऑपरेटर वाहन के एग्जॉस्ट पाइप में जांच उपकरण लगाकर उत्सर्जन (Emission Test) स्तर मापेगा।
    • अगर आपका वाहन तय प्रदूषण मानकों (Pollution standards) पर खरा उतरता है तो उत्सर्जन जांच केंद्र की ओर से डिजिटल PUC सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।
    • इसके लिए आपको तय फीस 60 से 100 रुपये जमा करानी होगी।
     

    puc testing center


    क्‍या PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाया जा सकता है?

    • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) ऑनलाइन नहीं बनवाया जा सकता है, क्‍योंकि इसके लिए वाहन का फिजिकल एमिशन टेस्ट कराना अनिवार्य होता है।
    • हां,  टेस्ट पास करने के बाद जारी किया गया PUC सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन परिवहन (Parivahan/VAHAN) पोर्टल से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।


    ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए क्‍या करें?

    • परिवहन की वेबसाइट parivahan.gov.in या vahan.parivahan.gov.in खोलें।
    • ऑनलाइन सर्विसेस सेक्शन में जाकर PUC Certificate पर क्लिक करें।
    • फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक और कैप्चा कोड भरें।
    • इसके बाद Get Status या PUC Details पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपको अपना PUC सर्टिफिकेट दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

     

    PUC offline process

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    PUC सर्टिफिकेट: बनने के बाद कितने दिन तक वैध होता है?

    • नई कार/बाइक: 1 वर्ष तक वैध होता है।
    • एक साल बाद: हर 6 महीने में जांच करवाकर रिन्यू कराना जरूरी है।

    वाहन प्रदूषण से क्या खतरा है?

    वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें हवा की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा खराब कर देती हैं। जहरीली गैसों में- कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और बारीक धूल के कण शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेता है तो उसे अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या और कैंसर खतरा बढ़ जाता है।

    इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। ये प्रदूषक सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि मिट्टी और पानी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बारिश व मौसम में बदलाव जैसी समस्याएं बढ़ाते हैं। इसलिए समय-समय पर PUC जांच कराना हर वाहन चालक की जिम्मेदारी है।

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