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    केंद्र सरकार का विदेशी मेहमाननवाजी को लेकर नया नियम लागू, सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन लेनी होगी अनुमति

    By AgencyEdited By: Nidhi Avinash
    Updated: Tue, 22 Nov 2022 09:48 AM (IST)

    Hospitality Permission केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब से राजनेता न्यायाधीश जमप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को किसी भी प्रकार की विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसे विदेशी दान नियमन कानून की ऑनलाइन सेवा में शामिल कर दिया गया है।

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    केंद्र सरकार का विदेशी मेहमाननवाजी को लेकर नया नियम लागू

    नई दिल्ली, एजेंसी। Hospitality Permission: अब से राजनेता, न्यायाधीश, जमप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को किसी भी प्रकार की विदेशी मेहमाननवाजी स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 नवंबर को जारी किया है।

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    केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये आदेश

    बता दें कि इस नए सिस्टम को अब विदेशी दान नियमन कानून की ऑनलाइन सेवा में शामिल कर दिया गया है। अब विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति स्वीकार करने के लिए एएफसीआरए, 2010 के तहत दी गई अनुमति को प्रशासनिक मंजूरी के समान नहीं माना जाएगी। प्रशासनिक मंजूरी को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सक्षम अधिकारी से लेनी पड़ती है जिसे वर्ष 2015 में शामिल किया गया था। हालांकि, उस दौरान इसकी कोई भी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

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    क्या है विदेशी महमाननवाजी?

    विदेशी मेहमाननवाजी, एक व्यक्ति किसी भी विदेशी सीमा में मुफ्त में यात्रा, होटल में रूकना, यात्रा करना और इलाज कराना है। आदेश के अनुसार, यात्रा के दौरान आपात चिकित्सकिय आवश्यकता की स्थिति में विदेशी मेहमाननवाजी की अनुमति होगी। इसके लिए व्यक्ति को एक महीने के भीतर सरकार को सूचित करना होगा।

    सरकार से लेनी होगी पूर्व अनुमति

    आदेश में ये भी कहा गया है कि विदेशी मेहमाननवाजी के लिए विधायिका का कोई भी सदस्य या किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी या न्यायाधीश या सरकारी सेवक या किसी भी निगम का कर्मचारी, देश के बाहर अगर किसी अन्य देश में दौरान करने के लिए जाता है तो उसे केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति नहीं लेंगे तो किसी भी विदेशी मेहमाननवाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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    2 सप्ताह पहले केंद्र सरकार को करना होगा सूचित

    आदेश में बताया गया है कि, किसी भी व्यक्ति को कम से कम दो सप्ताह पहले अनुमति स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेगी होगी और इसके लिए व्यक्ति को फॉर्म एफसी -2 में ऑनलाइन के जरिए केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा।

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