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    मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

    By AgencyEdited By: Achyut Kumar
    Updated: Mon, 28 Aug 2023 10:04 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को गिराने से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है। 16 अगस्त को शीर्ष अदालत ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी।

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    कृष्ण जन्मभूमि के पास 'अवैध' निर्माण को गिराने से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली, पीटीआई। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में कृष्ण जन्मभूमि (Krishna Janmabhoomi) के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने से संबंधित एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। याचिका न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।

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    16 अगस्त को हुई थी सुनवाई

    मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा है। 16 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी थी।

    केंद्र और अन्य को जारी किया नोटिस

    शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पीठ ने 16 अगस्त के अपने आदेश में कहा था- आज से 10 दिनों की अवधि के लिए विषय परिसर के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जाए। एक सप्ताह के बाद सूची दी जाए। बाद में 25 अगस्त को मामला फिर से शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था,

    28 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी। इस बीच, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल किया जाए। अंतरिम आदेश का कोई और विस्तार नहीं होगा।

    याचिकाकर्ता के वकील ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत को बताया था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है।उन्होंने तर्क दिया था, "70-80 घर बचे हैं। पूरी चीज निरर्थक हो जाएगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया, जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।"